गुजरात और उड़ीसा हाईकोर्ट 7 जून से वर्चुअल मोड के माध्यम से कामकाज करेंगे

Update: 2021-06-07 05:28 GMT

गुजरात और उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए फैसला किया है कि वे सोमवार (7 जून) से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से कामकाज करेंगे।

हालाँकि, गुजरात हाईकोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के 7 जून से फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

गुजरात हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।

स्थायी समिति के साथ विचार-विमर्श के बाद गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि गुजरात हाईकोर्ट के सभी न्यायालय सोमवार 7 जून, 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से कार्य करेंगे।

इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है:

"यह सभी विद्वान अधिवक्ताओं, पक्षकारों और सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि स्थायी समिति के साथ विचार-विमर्श के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायालय सोमवार 7 जून, 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से कार्य करेगा।"

उड़ीसा हाईकोर्ट का सर्कुलर

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि यह निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अनुसार 7 जून, 2021 से 2 जुलाई, 2021 तक कार्य करेगा:

1. एक डिवीजन बेंच और छह सिंगल बेंच प्रत्येक कार्य दिवस को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 10.30 बजे कार्य करेंगे।

2. हाईकोर्ट का कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेगा (सहायक रजिस्ट्रार और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को छोड़कर)। इन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक है, उन्हें हर समय अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।

3. न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।

4. तथापि, संबंधित अधिवक्ता कमियों को दूर करने के सीमित उद्देश्य के लिए हाईकोर्ट में आ सकते हैं।

5. मामलों और दस्तावेजों को या तो ड्राप बॉक्स (प्रतिलिपि अनुभाग के काउंटरों के पास रखा गया) के माध्यम से सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ई-मेल के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।

6. अत्यावश्यक मामलों में जहां मौखिक उल्लेख आवश्यक समझा जाता है, उन्हें पूर्वाह्न 11.00 बजे और दोपहर 12.00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रजिस्ट्रार (न्यायिक) और उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष किया जा सकता है।

गुजरात की अधीनस्थ अदालतें

1. गुजरात हाईकोर्ट के सभी अधीनस्थ न्यायालय (सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों में न्यायालयों को छोड़कर, यदि कोई हो) सुबह 10.45 बजे से शाम 06.10 बजे के नियमित न्यायालय कार्य समय के साथ फिजिकल रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे।

2. सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों (यदि कोई हो) में अधीनस्थ न्यायालय केवल वर्चुअल मोड पर कार्य करना जारी रखेंगे।

3. सभी अधीनस्थ न्यायालय केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमित प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेंगे और गुजरात हाईकोर्ट के सर्कुलर दिनांक 04.11.2020 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार फिर से शुरू करने के संबंध में कार्य करेंगे।

4. जहां तक ​​संभव हो न्यायालय परिसर या भवन के प्रवेश द्वार केवल एक तक ही सीमित रहेंगे। न्यायालय परिसर की आवश्यकता के अनुसार प्रधान न्यायिक अधिकारी के पास एकाधिक प्रवेश/निकास बिंदु हो सकते हैं।

Tags:    

Similar News