गुजरात हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट द्वारा 2019 में अपहरण विरोधी कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए व्यवसायी को बरी किया

Update: 2023-08-08 10:38 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने आज मुंबई स्थित व्यवसायी बिरजू किशोर सल्ला को बरी कर दिया, जिन्हें एनआईए कोर्ट ने 2019 में संशोधित अपहरण विरोधी अधिनियम 2016 के तहत दोषी ठहराया था और शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगेडे की पीठ ने एनआईए कोर्ट के जून 2019 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि जुर्माना अदा कर दिया गया हो तो अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाए।

कोर्ट ने कहा,

"चालक दल के सदस्यों को ट्रायल कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भुगतान किए जाने पर मुआवजे की राशि वापस करने का भी निर्देश दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से, राज्य को चालक दल के सदस्यों को भुगतान की गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, और यह राज्य के लिए चालक दल के सदस्यों से ऐसी राशि वसूल करने का अधिकार खुला रहेगा।''

हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि जो संपत्तियां जांच अधिकारी द्वारा जब्त की गई हैं, और ट्रायल कोर्ट द्वारा अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के तहत जब्त करने का आदेश दिया गया है, उन्हें तुरंत जारी किया जाएगा।

सल्ला, जिसे पहले 2017 में जेट एयरवेज विमान के शौचालय (मुंबई-दिल्ली उड़ान) में अपहरण की धमकी भरा पत्र लगाने का दोषी पाया गया था, कथित तौर पर उसने जेट एयरवेज के साथ दिल्ली में काम करने वाली अपनी प्रेमिका को मुंबई में उसके पास लौटने के लिए मनाने की कोशिश की थी। संबंधित नोट के कारण विमान को दिल्ली के बजाय अहमदाबाद में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।

अपहरण-धमकी पत्र में कहा गया था कि कुछ अपहर्ता विमान पर बैठे थे और उड़ान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में ले जाया जाएगा और यदि विमान को उतारने का कोई प्रयास किया गया, तो इससे विमान में सवार लोगों की मौत हो जाएगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्गो क्षेत्र में एक बम लगाया गया था।

एनआईए का मामला था कि सल्ला को उम्मीद थी कि नोट जेट एयरवेज को अपने दिल्ली परिचालन को बंद करने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को मुंबई वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

एनआईए कोर्ट ने आरोपी को एंटी हाइजैकिंग एक्ट 2016 की धारा 3(1), 3(2)(ए) और 4(बी) के तहत दोषी ठहराया था और उसे 5 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, सल्ला ने 2019 में हाईकोर्ट का रुख किया।

अपने आदेश में, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, डिवीजन बेंच ने पाया कि अभियोजन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य "संदेह से दूषित" थे और इसलिए, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न था।

हालांकि, न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि धमकी के प्रभाव को उस समय देखा और महसूस किया जाना चाहिए जब नोट पाया गया और पढ़ा गया, न कि उसके बाद जब यह एक धोखा पाया गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऊंचाई पर किसी व्यक्ति पर खतरे की प्रतिक्रिया का चिंताजनक और भयानक प्रभाव होगा और इसका आकलन नहीं किया जा सकता है।

"सिर्फ इसलिए कि कोई धमकी बाद में अफवाह निकली, वह उस समय अपना प्रभाव खत्म नहीं कर सकती जब ऐसी धमकी जारी की गई थी या वर्तमान मामले में, इस तरह की धमकी का पता विमान के शौचालय में पाए गए नोट से लगाया गया था।" ।"

न्यायालय ने यह भी माना कि धमकी भरे नोट से उत्पन्न "विश्वसनीय" खतरे के कारण "विमान को जब्त और नियंत्रित" किया गया था।

केस टाइटलः बिरजू सल्ला @ अमर सोनी पुत्र किशोर सल्ला बनाम गुजरात राज्य और अन्य

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (गुजरात) 131

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News