"लालच, कटुता और छल": बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से धोखाधड़ी/ मिलीभगत से आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अवमानना याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने संपत्ति विवाद मामले में बेटे द्वारा अपने माता-पिता के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज किया और उसे अपने माता-पिता को 50,000 रुपये जुर्माने के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि "लालच, कटुता और छल" बेटे के आचरण से स्पष्ट है।
याचिकाकर्ता बेटे मनोज कुमार डालमिया ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के साथ सहमति की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें दंपति के सांताक्रूज फ्लैट में अपने हिस्से से अधिक दिया गया, जबकि उनके परिवार को वहां रहने की अनुमति भी मिली। उन्हें उनका दूसरा फ्लैट भी मिलेगा, जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था।
माता-पिता ने कहा कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं और उनकी अनुपस्थिति में शर्तों को स्वीकार करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था।
जस्टिस एसजे कथावाला और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने "एकतरफा" शर्तों के बारे में नोट किया,
"प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (माता-पिता) के लिए आम तौर पर सहमति की शर्तों में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं है, जो मूल रूप से इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अब तक संरक्षित करने में सक्षम है।"
बेटे के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए पीठ ने कहा,
"प्रथम दृष्टया सहमति की शर्तें और आदेश (शर्तों को स्वीकार करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश) धोखाधड़ी या मिलीभगत से प्राप्त किया गया प्रतीत होता है।"
अदालत ने कहा कि माता-पिता ने पहले ही बेटे और एडवोकेट एमएस हादी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी आदि का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। हादी उनके लिए कार्यवाही में पेश हुए थे जिसमें सहमति की शर्तें गाई गई थीं।
मामले के तथ्य
यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां पक्षकार जैसे एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ माता-पिता 22 साल से अधिक समय से मुकदमेबाजी कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति कथावाला ने कहा कि लालच, कटुता और छल बेटे के आचरण से स्पष्ट है।
1999 में परिवार में विवाद उत्पन्न हुए और विभिन्न कार्यवाही दर्ज की गई। 2007 में एक मध्यस्थ ने दंपति को उनके बेटे को 37,93,828 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। फ्लैट खाली करने के बाद अपने बेटे को सांताक्रूज आवास में हिस्सा देने को कहा। बेटे ने आदेश के खिलाफ अपील की लेकिन जाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी
आखिरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को फ्लैट की चाबियां कोर्ट में लाने का निर्देश दिया ताकि इसे माता-पिता को सौंपा जा सके। गलत चाबियां सौंप दी गईं और बेटे का परिवार उसमें रहता रहा, जिससे माता-पिता को फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2015 में पुलिस को निर्देश दिया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेटे और उसके परिवार को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दिया जाए, "यह उस तरह का एकमात्र मामला हो सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने वाली पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है।"
इस बीच बेटे ने दावा किया कि उसने अक्टूबर 2015 में अपने माता-पिता के साथ सहमति की शर्तों को अंजाम दिया, जिसके माध्यम से उसे 1999 के बाद से जो कुछ भी चाहिए था, वह उसे मिला। उसने सहमति की शर्तों का पालन न करने के लिए अपने माता-पिता के खिलाफ वर्तमान अवमानना कार्यवाही शुरू की।
माता-पिता ने आरोप लगाया कि हादी ने किसी न किसी बहाने उनसे विभिन्न खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए और बेटे की मिलीभगत से 51,85,636.68 रुपये से अधिक की निकासी की। हादी ने 2012 की कार्यवाही में माता-पिता का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सहमति की शर्तों को एक आदेश के माध्यम से क्रिस्टलीकृत किया गया था।
जस्टिस कथावाला की बेंच ने एडवोकेट रश्मिन खांडेकर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया निर्णय, आदेश या डिक्री कानून की दृष्टि में एक शून्य और गैर-मान्य है।
अदालत ने एडवोकेट हादी और एक एडवोकेट दीपक गौतम की उपस्थिति भी सुरक्षित कर ली। हादी ने स्वीकार किया कि उसे बेटे से पैसे मिले थे, लेकिन यह भी कहा कि यह रकम माता-पिता की ओर से है।
पीठ ने कहा,
"यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह सामान्य रूप से नहीं है कि एक पक्ष द्वारा नियुक्त वकील को दूसरी तरफ से लाख रुपये मिलते हैं।"
पीठ ने तब सहमति की शर्तों को निम्नलिखित आधारों पर धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त प्रथम दृष्टया माना:
1. जब उच्च न्यायालय ने सहमति की शर्तों को रिकॉर्ड में लिया तो कपल मौजूद नहीं थे।
2. सहमति की शर्तें रिकॉर्ड में सरलीकृत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की खंडपीठ को धोखा दिया गया और उसने इस विवाद के मैरिट पर अपना दिमाग नहीं लगाया।
3. सहमति की शर्तें प्रथम दृष्टया अचेतन प्रतीत होती हैं।
4. पैरंट्स ने एडवोकेट और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
5. पूरे विवाद में बेटे का व्यवहार।
अदालत ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया जिसमें माता-पिता को अलग-अलग कार्यवाही दायर करने और सहमति की शर्तों की शुद्धता को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी। कोर्ट ने साथ ही बेटे को 50,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
केस का शीर्षक: मनोजकुमार ओमप्रकाश डालमिया बनाम ओमप्रकाश डालमिया एंड अन्य
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (बॉम्बे) 92
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