3 बच्चे पैदा करने के कारण सदस्य की भागीदारी अयोग्य: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद्द किया
गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने याचिकाकर्ता -ग्राम पंचायत अध्यक्ष पर अविश्वास व्यक्त करने वाले प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें असम पंचायत अधिनियम, 1994 के साथ असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 के रूल 62 का गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए पद से हटा दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक प्रतिवादी, गांव पंचायत की सदस्य, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ मतदान किया था, ने पिछले साल अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 111(2)(ए) के साथ पठित नियमों के नियम 62 के आधार पर, वह मतदान की तिथि पर स्वतः ही अयोग्य हो गई। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पारित करते समय उनके वोट को ध्यान में रखा गया।
याचिकाकर्ता ने आक्षेपित संकल्प को रद्द करने और अपने मुवक्किल को कार्यालय में वापस लाने के लिए एक निर्देश जारी करने की प्रार्थना की। वैकल्पिक रूप से प्रतिवादियों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नई कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।
प्रतिवादियों के वकीलों ने सहमति व्यक्त की कि पंचायत के उक्त सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोग्यता का याचिकाकर्ता के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी अयोग्यता की घोषणा से पहले आक्षेपित प्रस्ताव पारित किया गया था।
जस्टिस सुमन श्याम ने कहा कि सदस्य ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मतदान किया था और उसके वोट के बिना, याचिकाकर्ता को पद से नहीं हटाया जा सकता था। उन्होंने इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं पाया कि सदस्य ने विवादित प्रस्ताव को अपनाने की तारीख से पहले कानून के तहत अयोग्यता का सामना किया था। उन्होंने सदस्य को अयोग्य उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं सहित मामले के अन्य पहलुओं में तल्लीन करना अनावश्यक पाया।
आक्षेपित संकल्प को विकृत घोषित किया गया और उसे खारिज किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बोंगलमारा गांव पंचायत के अध्यक्ष के कार्यालय में बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों या गांव पंचायत के किसी सदस्य ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ "अविश्वास" का नया प्रस्ताव पेश किया तो यह आदेश आड़े नहीं आएगा।
केस टाइटल: जुगीतवाली पावे बनाम असम राज्य एंड 15 अन्य।
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