गैंगस्टर एक्ट केस : यूपी कोर्ट ने बसपा सांसद अफजल अंसारी को दोषी ठहराया और चार साल की सजा, लोकसभा सदस्यता होगी समाप्त
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को शनिवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और चार साल की जेल की सजा सुनाई गई। गाजीपुर के सांसद/विधायक कोर्ट ने अपने भाई मुख्तार अंसारी के साथ मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ ही पलों बाद सजा सुनाई।
अब, अनुच्छेद 102 सहपठित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर अंसारी लोकसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य हैं।
वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में अंसारी बंधुओं के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।