बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी एक वैश्विक समस्या, शून्य सहनशीलता होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2021-12-06 12:06 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वित्तीय संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, भले ही नगण्य हो, को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने ग्राहकों के पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बर्खास्त किए गए के सतीशचंद्र शेट्टी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,

"बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी अब एक वैश्विक समस्या बन गई है।"

आगे कहा,

"नकद चोरी जैसे ग्राहक की नकदी जमा को कम करना बड़े पैमाने पर हो गया है और कर्मचारियों की धोखाधड़ी या व्यावसायिक धोखाधड़ी वित्तीय संस्थानों के सामने सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित खतरा है। इसलिए, शून्य सहनशीलता होनी चाहिए क्योंकि कर्मचारी द्वारा अपने ही संगठन के खिलाफ धोखाधड़ी किया जाता है, जिनको लोगों की संपत्ति और संसाधनों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है।"

कोर्ट ने यह भी कहा,

"यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंकों को सबसे बड़ा धोखाधड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है, हर सुबह उनके दरवाजे से घूमते हैं और काम पर बैठते हैं। इसलिए, वित्तीय संस्थानों से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी, हालांकि नगण्य, को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और कठोरता से निपटना होगा।"

पूरा मामला

शेट्टी (यहां अपीलकर्ता) ने स्वेच्छा से आरोपों को स्वीकार करने के बाद बैंक के अनुशासनिक प्राधिकारी ने अप्रैल 1999 में सेवा से बर्खास्तगी के साथ जुर्माना लगाया था।

उक्त आदेश को अपीलकर्ता ने एक अपील में चुनौती दी थी, जिसे उस वर्ष नवंबर में अपीलीय प्राधिकारी ने भी खारिज कर दिया था।

चार वर्षों के बाद, बैंक ने उसे अपने टर्मिनल लाभों का निपटान करने के लिए एक संचार भेजा और इस मोड़ पर, अपीलकर्ता ने सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष एक विवाद उठाया और चूंकि सुलह की कार्यवाही विफल हो गई, सरकार ने विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित किया।

ट्रिब्यूनल ने पिछले वेतन, सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली का निर्देश देने वाले संदर्भ की अनुमति दी।

इसे हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के सामने चुनौती दी गई। अनुशासन समिति के समक्ष अपने अपराध के कर्मचारी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बहाली का आदेश स्पष्ट रूप से गलत है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत है।

अदालत ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी/बैंक द्वारा लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बहाल कर दिया।

जांच - परिणाम

अपील में अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार किया और कहा कि यहां अपीलकर्ता ने उस विश्वास का वस्तुतः शोषण किया है जो ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो यहां अपीलकर्ता से परिचित प्रतीत होता है।

आगे कहा गया है,

"यदि इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो हम एकल न्यायाधीश द्वारा पारित चुनौती के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

कोर्ट ने अपील को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया।

केस का शीर्षक: के सतीशचंद्र शेट्टी बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केस नंबर: रिट अपील संख्या 952 ऑफ 2021

आदेश की तिथि: 15 नवंबर, 2021

उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट चिकनगौदर एल एस

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