कोर्ट को केवल रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच करने और "मजबूत संदेह" के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया राय बनानी चाहिए : मद्रास एचसी
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने उक्त याचिका यह देखने के बाद खारिज की कि निर्णय लेते समय हाईकोर्ट को केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के माध्यम से जांचना है और इस पर राय बनाना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला है।
याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला यह है कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, चेन्नई (CMWSSB) द्वारा बुलाई गई निविदा में बोली प्रस्तुत करने वाली रूसी कंपनी की ओर से कार्य करते हुए कथित तौर पर इसरो द्वारा कंपनी को अर्नेस्ट मनी जमा करने से छूट देने वाला पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, इसरो अधिकारियों ने पत्र का खंडन किया। इसलिए अदालत ने जांच करने और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि झूठे दस्तावेज के निर्माता को खोजने के लिए सकारात्मक सबूत होना चाहिए। इसके अभाव में उस पर जालसाजी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने पर संतुष्ट थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। अदालत ने इस प्रकार उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
वर्तमान मामले में सामग्री के माध्यम अर्थात् सीएमडब्ल्यूएसएसबी से गवाहों का बयान, इसरो से गवाह का बयान और जांच अधिकारियों के साक्ष्य प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सामग्री का खुलासा करते हैं। इसलिए, आरोप तय करने के इस चरण में सामग्री की और न कि गहन पूछताछ/प्रोबेटिव वैल्यू या अन्यथा सामग्री की गहरी सराहना और अपराधों से संबंधित कानून की बारीकियों का अभ्यास केवल स्थानांतरण के माध्यम से होता है। इसलिए, मेरा विचार है कि अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों के बारे में मजबूत संदेह की ओर इशारा करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री है, इसलिए मैं तदनुसार प्रश्न का उत्तर देता हूं।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि निविदा में बोली सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। चूंकि कथित जाली पत्र लिफाफे के अंदर पाया गया, इसलिए कथित अपराध कंपनी के खिलाफ है। इस प्रकार, उसने न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि जब कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अदालत ने हालांकि नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने विशेष रूप से तर्क दिया कि जाली पत्र अन्य बोली दस्तावेजों के साथ कवर के अंदर नहीं बल्कि सीलबंद कवर के बाहर था। कंपनी के एजेंट की शक्ति के रूप में कार्य करने वाले याचिकाकर्ता ने अकेले ही कार्य किया। उसने पत्र प्रस्तुत किया और वास्तव में इस अदालत के समक्ष कार्यवाही में अभिवचनों पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, यह प्रतिपक्षी दायित्व के आधार पर अभियोजन का मामला नहीं है। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि कंपनी की अनुपस्थिति में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रह सकता है।
केस टाइटल: सुब्रमण्यम पी बनाम राज्य
केस नंबर: सीआरएल आरसी नंबर 326/2022
साइटेशन: लाइव लॉ (मैड) 371/2022
याचिकाकर्ता के वकील: के.पी.अनंत कृष्णन
प्रतिवादी के लिए वकील: एस विनोथ कुमार सरकारी वकील (Cr. पक्ष)
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