'महिला के नग्न वीडियो फॉरवर्ड करना आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अपराध': बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2022-06-17 11:50 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक विवाहित महिला के नग्न वीडियो को कई लोगों को फॉरवर्ड करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उसका कथित दुष्कर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 ए के तहत अपराध होगा।

धारा 67ए में स्पष्ट यौन कृत्य वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है।

जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 67 ए के तहत ' स्पष्ट यौन कृत्य ' शब्द का अर्थ केवल संभोग का कृत्य नहीं होगा और इसमें एक नग्न वीडियो भी शामिल हो सकता है। इसलिए, अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि केवल एक नग्न वीडियो को फॉरवर्ड करना 'स्पष्ट यौन कृत्य' के दायरे में नहीं आता है और समर्थन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अर्थ "स्पष्ट" है।

कोर्ट ने कहा कि धारा 67ए धारा 67 की एक प्रजाति है (जो अश्लील सामग्री के संचरण को दंडित करती है)

अदालत ने कहा,

"धारा 67 को पेश करने की विधायिका की मंशा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना, 'स्पष्ट यौन कृत्य' शब्द को केवल सेक्स में लिप्त होने की गतिविधि दिखाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।"

आदेश में कहा गया है,

"वकील का यह कहना कि केवल एक नग्न वीडियो को फॉरवर्ड करना 'स्पष्ट यौन कृत्य' के दायरे में नहीं आता है, सही नहीं हो सकता है।"

जस्टिस डांगरे ने कहा कि विधायिका का इरादा किसी भी अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करके महिलाओं या बच्चों या किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक रूप में शोषण को दूर करना है।

अदालत ने 13/04/2022 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया।

बचाव पक्ष ने एक समन्वय पीठ के फैसले का हवाला दिया था जो 'स्पष्ट' के अर्थ के बारे में ब्लैक लॉ डिक्शनरी पर निर्भर था। शब्दकोश का अर्थ होगा "शारीरिक यौन गतिविधि या दो लोगों के बीच यौन संबंध।

जस्टिस डांगरे ने कहा कि वीडियो की जांच के बाद 'स्पष्ट यौन कृत्य' ' शब्द की व्याख्या चिंता का विषय हो सकती है। लेकिन उस शख्स से हिरासत में पूछताछ जरूरी थी।

कोर्ट ने कहा,

"एक महिला का नग्न फॉरर्वड करना अश्लील सामग्री की राशि होगी और मेरी राय में आरोपों के लिए निश्चित रूप से आवेदक की हिरासत में पूछताछ जरूरी है।"

पूरा मामला

अप्रैल 2022 में ठाणे पुलिस द्वारा उसे बुक करने के बाद उस व्यक्ति ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 44 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके दो बच्चे हैं। आरोपी उसके पति का दोस्त है। आरोपी भी शादीशुदा है।

हालांकि, दोनों के बीच घनिष्ठता हो गई और रिश्ते के दौरान आरोपी ने उससे न्यूड वीडियो मांगा। महिला ने कहा कि उसने वीडियो को इस आश्वासन पर साझा किया कि इसे डिलीट कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति ने उसे आश्वासन दिया था कि उसने वीडियो डिलीट कर दिया है। हालांकि, 2017 में आरोपी की पत्नी और बेटी ने वीडियो दिखाया, जब उसे अपने घर पर आमंत्रित किया गया था।

महिला ने कहा कि घटना के बाद उसने पुरुष से संबंध तोड़ लिए। हालांकि तीन साल बाद आरोपी ने पुराने वीडियो से धमकाते हुए उससे दोबारा संपर्क किया। उसकी मांगों को मानने के बावजूद न केवल उसे बल्कि उसके पति और कई अन्य लोगों ने भी वीडियो भेजा दिया।

केस टाइटल: एस्रार नजरूल अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य

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