अदालतों में वकील के रूप में खुद को पेश करने के लिए लॉ स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ स्टूडेंट के खिलाफ अदालतों के सामने वकील के रूप में पेश होने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए, इसके बजाय उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा,
"यह समझ में आता है कि जहां लॉ इंटर्न खुद को वकीलों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहां पीठासीन अधिकारी आपत्ति करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इन लॉ इंटर्न, जो केवल स्टूडेंट हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए।"
जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि लॉ इंटर्न स्टूडेंट है, जो कोर्ट प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं को समझने की प्रक्रिया में है, इसलिए यह "संस्था का कर्तव्य" है कि वह उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए और उन्हें इसके लिए दंडित न करे।"
जस्टिस दयाल ने कहा,
"यह कहना सही नहीं है कि ऐसे मामले में जहां व्यक्ति वकील के रूप में नामांकित नहीं है और वकील के रूप में स्पष्ट रूप से खुद का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां कुछ अपमान और आवश्यक कार्रवाई का मामला नहीं होगा।"
अदालत ने थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने पिछले साल द्वारका की अदालतों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) के समक्ष वकील के निर्देश के बाद प्रॉक्सी वकील के रूप में स्थगन की मांग की थी। हालांकि, उसने न तो कोई बैंड पहना हुआ था और न ही वकील की पोशाक पहनी थी।
लॉ स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसे गलत धारणा थी कि 'प्रॉक्सी' वह है, जो स्थगन चाहता है और इसके प्रभाव के बारे में निश्चित नहीं है।
एमएम के निर्देश पर, अदालती कार्यवाही की प्रति और लॉ स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के लॉ स्टूडेंट होने के कारण कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 419, 177 और 209 के तहत दर्ज की गई थी।
जस्टिस दयाल ने एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि एमएम के समक्ष इस मुद्दे को "असंगत रूप से बढ़ाया" गया, खासकर जब लॉ स्टूडेंट से पूछे जाने पर उसने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि वह इंटर्न है और इसे साबित करने के लिए कहने पर उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया।
अदालत ने कहा,
"यह ऐसी स्थिति नहीं है, जहां इंटर्न ने वकील की पोशाक पहनी हुई है या उसने कहा कि वह वकील है। उसकी समझ में आने वाली घबराहट में अगर इंटर्न ने कहा कि वह "प्रॉक्सी" है तो यह वास्तविक गलती होगी, क्योंकि "प्रॉक्सी" शब्द का इस्तेमाल अदालतों में वकील के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है, जो कोर्ट के सामने पेश होने के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन यह आर्ट का औपचारिक शब्द नहीं है, जिसे कथित अपराध के लिए कानून इंटर्न को फंसाने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।”
यह देखते हुए कि लॉ स्टूडेंट स्पष्ट रूप से भ्रमित, हैरान और स्थिति को संभालने में असमर्थ है, अदालत ने कहा कि जबकि कोई भी लॉ स्टूडेंट बार में भर्ती होने से पहले वकील या प्रॉक्सी वकील के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। साथ ही यह नहीं कहा जा सकता कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, "जो याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहरा सकता है।"
अदालत के इस सवाल पर कि क्या ऐसे इंटर्न को वकीलों के रूप में पेश होने या वकील की पोशाक पहनने से चेतावनी देने के नोटिस को ठीक से प्रदर्शित किया गया, द्वारका बार एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि कुछ कदम उठाए गए हैं।
अदालत ने कहा कि "इस चेतावनी के प्रसार को बढ़ाने" की गुंजाइश है, जिससे न केवल वकीलों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जा सके कि "किसको कानून के इंटर्न को निर्देश देना चाहिए" बल्कि खुद कानून के इंटर्न को भी सूचित करना चाहिए कि वे कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अदालत में अपनी उपस्थिति के बारे में सावधान रहना होगा।
अदालत ने आगे कहा,
"इस जानकारी का पर्याप्त और उचित प्रसार संभवतः इस तरह की घटनाओं को पर्याप्त आधार पर कम कर देगा। यह समझ में आता है कि जहां लॉ इंटर्न खुद को वकीलों के रूप में पेश करते हैं, वहां पीठासीन अधिकारी आपत्ति लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन लॉ इंटर्न्स, जो केवल छात्र हैं, को केवल इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए।“
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट ने हलफनामा दायर किया कि वह तब तक अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उपस्थित नहीं होगा या खुद को वकील के रूप में पेश नहीं करेगा, जब तक कि वह विधिवत रूप से वकील नामांकित नहीं हो जाता, अदालत ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी कि अब कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
केस टाइटल: आरएस बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली और अन्य।