केवल यह कहते हुए कि 'मामला जल्द से जल्द निपटाया जाएगा', समयबद्ध अधिनिर्णय के लिए फैमिली कोर्ट आवेदन का निस्तारण नहीं कर सकता, समय-सीमा तय करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-04-12 07:44 GMT

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब किसी मामले को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो फैमिली कोर्ट इस तरह के आदेश पारित करने वाले आवेदन का निपटारा नहीं कर सकती है कि मामला "जल्द से जल्द निपटाया जाएगा।"

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"... यदि आवेदक ने शीघ्र सुनवाई या समयबद्ध निपटान के लिए कोई न्यायोचित या वैध कारण बताया है तो फैमिली कोर्ट को उस मामले की शीघ्र सुनवाई या समयबद्ध निपटान का आदेश देते हुए समय-सीमा निर्दिष्ट करते हुए उस अंतर्वर्ती आवेदन में आदेश पारित करना होगा।"

इस मामले में याचिकाकर्ता पत्नी ने 2018 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i)(ए) के तहत फैमिली कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी पति के खिलाफ अपनी शादी को भंग करने के लिए 2022 में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता-पत्नी ने 2018 में दायर मूल याचिका के समयबद्ध निस्तारण के लिए वादकालीन आवेदन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने "मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा" बताते हुए आदेश पारित करने के लिए उक्त वादकालीन आवेदन की अनुमति दी।

याचिकाकर्ता ने बाद में अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फैमिली कोर्ट के समक्ष मूल याचिका के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने की मांग की।

अदालत ने शिजू जॉय बनाम निशा [2021 (2) केएलटी 607] के फैसले का हवाला दिया, जिसमें समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए फैमिली कोर्ट द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए नियामक और प्रक्रियात्मक रूपरेखा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए। अदालत ने कहा कि केवल यह कहकर समयबद्ध निपटान की मांग करने वाले आवेदन का निस्तारण शिजू जॉय मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में निस्तारण की समय सीमा तय नहीं कर गलती की है। अदालत ने कहा कि इस मामले में मूल याचिका 2018 में दायर की गई और समयबद्ध निपटान के लिए वादकालीन आवेदन 13.09.2022 को दायर किया गया। तब से अदालत के आदेश के बावजूद कि वह "जल्द से जल्द" मामले का निस्तारण करेगी और बार-बार पोस्टिंग के बावजूद, इसका निस्तारण नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

"किसी भी न्यायोचित या वैध कारण के लिए किसी मामले की शीघ्र सुनवाई या समयबद्ध निपटान के लिए पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव को फैमिली कोर्ट द्वारा शीघ्र सुनवाई या समयबद्ध निपटान के लिए आदेश पारित करके उन मामलों को उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। यदि आवेदक ने शीघ्र सुनवाई या समयबद्ध निपटान के लिए कोई न्यायोचित या वैध कारण नहीं बताया है तो फैमिली कोर्ट को संक्षिप्त कारण बताते हुए उस आवेदन को खारिज करना होगा।"

अदालत ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मूल याचिका को जल्द से जल्द और कम से कम तीन महीने के भीतर निपटाए।

केस टाइटल: XXX बनाम XXX

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 181/2023

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