सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहने के बाद ही पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया जा सकता है : बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2022-12-19 05:05 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने माना कि पूरी तरह से और सही मायने में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता आवश्यक अधिकार क्षेत्र का मानदंड है, जिसे प्रासंगिक अवधि के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद मूल्यांकन की कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए किसी भी नोटिस को जारी करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस भरत पी. देशपांडे ने कहा कि किसी भी आरोप के अभाव में या अधिकार क्षेत्र के मानदंड के अनुपालन के बारे में स्पष्ट बयान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन नोटिस को सामान्य रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

याचिकाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने को इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकाकर्ता की ओर से उस निर्धारण वर्ष के लिए इसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में कोई विफलता नहीं है। इसलिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।

विभाग ने तर्क दिया कि भले ही भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता के आरोप की अनुपस्थिति को नजरअंदाज करके राजस्व में कुछ छूट दी गई हो, रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में पूरा खुलासा किया है। नतीजतन, तथ्यों के आधार पर भी राजस्व निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए इसके आकलन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को सही मायने में और पूरी तरह से प्रकट करने में किसी भी विफलता को स्थापित करने में विफल रहा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2012-13 के अपने आकलन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफल नहीं हुआ। इसलिए नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने कहा कि सही और भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के बाद निर्धारिती द्वारा गलत दावे और निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से रोककर किए गए गलत दावे के बीच प्रसिद्ध अंतर है। केवल बाद वाले मामले में मूल्यांकन अधिकारी चार साल के बाद मूल्यांकन को फिर से खोलने का हकदार होगा।

केस टाइटल: चौगुले एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम जेसीआईटी

साइटेशन: रिट याचिकाकर्ता 1089/2019

दिनांक: 06.12.2022

याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट फिरोज अंध्यारुजिना, मानेक अदज्यारुजीना, श्रेया अरूर, एस केनी

प्रतिवादी के लिए वकील: सरकारी वकील अमीरा रजाक

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