सार्वजनिक स्थान और कार्य स्थल पर मुंह पर कवर लगाना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित : गृह मंत्रालय

Update: 2020-04-15 10:57 GMT

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मुंह पर कवर लगाने को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है और शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

ये निर्देश गृह सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (एल) के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया।

इन निर्देशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा लागू किया जाना है।

सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्देश हैं:

सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी सभी व्यक्तियों को परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामाजिक भेद मानदंडों को लागू करना चाहिए।

सार्वजनिक स्थान के किसी भी संगठन या प्रबंधक को 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों को विनियमित किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक थूकने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।

कार्य स्थलों को तापमान जांच और सैनिटाइज़र की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, और  5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्य स्थानों में शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के लंच-ब्रेक को रोकना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ऑर्गनाइजेशन को शिफ्टों के बीच अपने कार्य स्थानों को साफ करना चाहिए और बड़ी सभाओं से बचना चाहिए। 

गृह मंत्रालय ने कार्यालयों, कार्य स्थानों और कारखानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की  एक मानक संचालन प्रक्रिया भी निर्धारित की है।

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