मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के कारण अंतरिम आदेशों की अवधि का विस्तार करने वाले उसके पहले के आदेश 15 जुलाई से आगे जारी नहीं रहेंगे। न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के अनुसार, रिमांड और अंतरिम आदेशों का विस्तार वाले निर्देश पारित किए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने 29 जून के अपने पहले के आदेश में अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सुधार, लॉकडाउन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील और यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को फिर से खोलने के संदर्भ में अंतरिम आदेशों की अवधि को निर्धारित तिथि यानी 15 जुलाई से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि वर्तमान स्वत: संज्ञान की कार्यवाही जारी रहेगी, ताकि यदि COVID-19 मामलों और लॉकडाउन में और वृद्धि होती है, तो वादियों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जा सकते हैं। 15 जुलाई तक जारी रहने वाले इस तरह के अगले आदेश , 2021 को आवश्यक सीमा तक जारी किया जा सकता है।