दिसंबर 2022 तक कर्मचारी के वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है, जनवरी का भुगतान दो से तीन दिनों में किया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी आयुक्त ने कहा
दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने गुरुवार को कहा कि निकाय के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान पिछले साल दिसंबर तक कर दिया गया है और जनवरी महीने का भुगतान दो से तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ एमसीडी के विभिन्न कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने पर 2020 में COVID-19 के मद्देनजर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
कुछ याचिकाएं नागरिक निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें शिकायत की गई कि उनकी पेंशन जारी नहीं की जा रही है।
नगर निगम के विभिन्न कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें और दिल्ली सरकार के वित्त और शहरी विकास सचिवों को तलब किए जाने के बाद एमसीडी आयुक्त अदालत में मौजूद थे।
आयुक्त की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
एमसीडी के सरकारी वकील दिव्य प्रकाश पांडे ने वेतन और पेंशन के भुगतान पर दिए गए आश्वासन के मद्देनजर अदालत से मामले का निस्तारण करने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
इस सप्ताह की शुरुआत में पीठ ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के कर्मचारियों को "समय पर" भुगतान करने के आश्वासन के बावजूद, भुगतान नहीं किया जा रहा है।
यह नोट किया गया कि 21 दिसंबर, 2022 को अवमानना करने वालों - दिल्ली सरकार और एमसीडी के वकीलों ने संयुक्त रूप से कहा कि सभी भुगतान जल्द से जल्द यानी अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे।
केस टाइटल: कोर्ट इट्स ऑवन मोशन बनाम भारत संघ और अन्य संबंधित मामले