'जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में कम से कम एक बुनियादी सबूत पेश करने से छूट नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने पब्लिक फंड में गबन का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

Update: 2022-02-17 09:58 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ने कहा है कि एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कम से कम एक बुनियादी सबूत पेश करने से छूट नहीं है।

चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने कहा,

"अन्यथा भी हम पाते हैं कि लंबी दलीलों वाली याचिका कथनों में लंबी है लेकिन सामग्री में कम है। याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए सहायक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यहां तक ​​​​कि एक जनहित याचिका में भी याचिकाकर्ता को अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कम से कम एक बुनियादी सबूत पेश करने से छूट नहीं है।"

मौजूदा जनहित याचिका लखपत ओला नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार के कुछ अधिकारियों ने सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों में अनियमितता करके जनता के धन का गबन किया है।

आरोपों में सीकर में एक गौरव पथ के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमित भुगतान शामिल है, जिसके दौरान याचिकाकर्ता के अनुसार अनधिकृत रूप से भुगतान किया गया था।

अदालत ने कहा कि जब सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के आरोपों की बात आती है तो वह निश्चित रूप से आरोपों को गंभीरता से लेगी और उनसे सावधानी से निपटेगी। अदालत ने कहा कि किसी भी सहायक सामग्री के बिना और विशेष रूप से जब सरकार द्वारा दायर जवाब जो याचिकाकर्ता के सभी दावों को कवर करता है और इनकार करता है, निर्विवाद है, अदालतें इस जनहित याचिका को और आगे ले जाने का प्रस्ताव नहीं कर सकती हैं।

अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल करने के ढाई साल बाद से, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब में किए गए किसी भी दावे पर विवाद करते हुए कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है।

विशेष रूप से, राज्य के अधिकारी उपस्थित हुए और याचिकाकर्ता के प्रत्येक आरोप से निपटने के लिए दिनांक 30.08.2019 को एक उत्तर दायर किया और इंगित किया कि अनुबंध के अनुसार काम किया गया था या कुछ मामलों में अधिकारियों के उचित सत्यापन और संतुष्टि के बाद ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त काम किया गया था और भुगतान किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सारांश सैनी उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से एएजी राजेश महर्षि उपस्थित हुए।

केस टाइटल: लखपत ओला बनाम राजस्थान राज्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 63

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News