यदि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर्याप्त रूप से जन्मतिथि साबित करता है तो डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2023-11-27 06:16 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी स्कूल द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि जहां ऐसा सर्टिफिकेट गलत साबित नहीं हुआ, वहां डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं।

जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा,

“जैसा कि अपर्णा अजिंक्य फ़िरोदिया (सुप्रा) में कहा गया कि डीएनए टेस्ट कराने का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में पारित किया जाना है, जब संबंधित व्यक्ति के माता-पिता का निर्धारण करने के लिए कोई अन्य कानूनी आधार नहीं है और चूंकि वर्तमान मामले में दस्तावेज है, जिसे जन्मतिथि के निर्धारण के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है, यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसलिए डीएनए टेस्ट के लिए आदेश पारित करने की कोई स्थिति मौजूद नहीं है।''

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

विवादित जमीन याकूब के नाम पर थी, जिसके तीन बेटे शकील, जमील और फुरकान हैं। सबसे बड़े बेटे शकील ने याचिकाकर्ता 1 मोबिन के साथ 01.03.1997 को शादी की थी। हालांकि, दुर्भाग्य से 27.07.1997 को उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ (याचिकाकर्ता 2)।

प्रतियोगी-प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि शकील की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता-पत्नी की दूसरी शादी से बेटी का जन्म हुआ। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता-पत्नी ने अपने जीवनकाल के दौरान शकील की देखभाल नहीं की, इसलिए उसने प्रतिवादी-प्रतिवादियों अपने दो भाइयों के पक्ष में वसीयत निष्पादित की।

याचिकाकर्ताओं ने तीनों प्राधिकारियों अर्थात चकबंदी अधिकारी, चकबंदी के निपटान अधिकारी और चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष अपने दावों का असफल विरोध किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता -2 के माता-पिता का कहना है कि वह याचिकाकर्ता-पत्नी के विवाह से पैदा हुई और शकील को उसके हाईस्कूल सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्म तिथि, यानी 04.05.1999 के आधार पर खारिज कर दिया गया, जबकि शकील की मृत्यु की तारीख 27.07.1997 है। यह तर्क दिया गया कि माता-पिता के सर्टिफिकेट पर विचार या विवाद किए बिना, जिसमें शकील को उसके पिता के रूप में उल्लेख किया गया, यह नहीं माना जा सकता कि वह उसका पिता नहीं था।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि शकील के पिता होने को दर्शाने वाले रिकॉर्ड पर अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि वंश को सत्यापित करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जा सकता है।

प्रतिवादी-प्रतिवादियों के वकील ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का हवाला दिया, जिसमें हाई स्कूल के शैक्षिक सर्टिफिकेट को जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत माना जाता है। उन्होंने डीएनए टेस्ट का विरोध किया, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इसका आदेश नहीं दिया जा सकता। आगे तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता-पत्नी ने दोबारा शादी की है, इसलिए उसे यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 171 के तहत कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने संजीव कुमार गुप्ता बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, यह माना गया कि "किसी व्यक्ति की जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अच्छा सबूत माना जाएगा।"

न्यायालय ने अधिकारियों के निष्कर्ष को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसके विपरीत कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, जो यह दिखाती हो कि स्कूल सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्म तिथि वास्तविक जन्म तिथि से अलग है। कोर्ट ने कहा कि शकील की मौत और बेटी की जन्मतिथि के बीच 615 दिनों का अंतर है, इसलिए वह उसका पिता नहीं हो सकता।

कोर्ट ने अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियां निर्धारित की हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया जा सकता है-

i. वैवाहिक विवादों में नियमित रूप से नाबालिग बच्चे के डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। बेवफाई के आरोपों से जुड़े वैवाहिक विवादों में डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से सबूत दिया जाना चाहिए, केवल उन मामलों में जहां ऐसे दावों को साबित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

ii. वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चों के डीएनए टेस्ट का निर्देश तभी दिया जा सकता है, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री हो। इसके अलावा, यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान का खंडन करने के लिए गैर-पहुंच के बारे में कोई दलील नहीं दी गई है तो डीएनए टेस्ट का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

iii. ऐसे मामले में जहां किसी बच्चे का पितृत्व सीधे तौर पर मुद्दा नहीं है, बल्कि कार्यवाही के लिए केवल अनुपूरक है, किसी बच्चे के डीएनए टेस्ट को यांत्रिक रूप से निर्देशित करना किसी न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा।

iv. केवल इसलिए कि दोनों पक्षों में से किसी ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद किया, इसका मतलब यह नहीं कि न्यायालय को विवाद को सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट या ऐसे अन्य टेस्ट का निर्देश देना चाहिए। पक्षकारों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए सबूत पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और केवल अगर अदालत को ऐसे सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है, या विवाद को डीएनए टेस्ट के बिना हल नहीं किया जा सकता है तो वह डीएनए टेस्ट का निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में केवल असाधारण और योग्य मामलों में, जहां विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा टेस्ट अपरिहार्य हो जाता है, न्यायालय ऐसे परीक्षण का निर्देश दे सकता है।

व्यभिचार को साबित करने के साधन के रूप में डीएनए टेस्ट का निर्देश देते समय न्यायालय को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना होगा, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को पर्याप्त कानूनी सबूत के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए बेटी के डीएनए टेस्ट का आदेश देने का कोई अवसर नहीं है। आगे कहा गया कि वयस्क हो चुकी बेटी ने विवादित भूमि पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के कहने पर वसीयत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

केस टाइटल: मोबीन एवं अन्य बनाम उप. चकबंदी निदेशक और 6 अन्य [WRIT- B No.- 2526/2023]

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