दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीएमडब्ल्यू इंडिया को सेवा में कमी के लिए भारी मुआवजा देने का निर्देश दिया
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ, जिसमें सुश्री पिंकी और सुश्री बिमला कुमारी शामिल थीं, उन्होंने बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रा लिमिटेड (विपक्षी पार्टी नंबर 2) को कार की पूरी खरीद राशि 26,26,462/- का शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया। साथ में सेवा में कमी के मुआवजे के रूप में भुगतान की तिथि से निर्णय की तिथि तक 6% ब्याज के भुगतान का आदेश दिया।
23.01.2023 तक ऐसा करने में विफल रहने पर, 9% की ब्याज दर की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन कार खरीदी गई थी।
आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 2,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 50,000 रुपये रखरखाव लागत के रूप में 1,09,871 रुपये और टायर बदलने के लिए 35,000 साथ में दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 51,000 रुपये और 42,280 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता ने एक अधिकृत डीलर (विपक्षी पार्टी संख्या 2) से बीएमडब्ल्यू1 सीरीज 118डी कार खरीदी और बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 15,00,000 रुपये की ऋण राशि के लिए एक खुदरा वित्त समझौता किया।
उसने 11,74,460 का डाउन पेमेंट किया, जिसमें 20 अक्टूबर 2014 को भुगतान की गई एक अग्रिम ईएमआई और शिकायतकर्ता संख्या 2 द्वारा उक्त ऋण राशि पर ब्याज के रूप में दिए गए 2,26,718 रुपये भी शामिल थे।
5 महीने तक कार का इस्तेमाल करने के बाद शिकायतकर्ता ने ब्रेक लगाते समय तीखी आवाज सुनी, जिसकी वजह से कार को 10 दिनों तक वर्कशॉप में रखना पड़ा। हालांकि मरम्मत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका।
बाद में शिकायतकर्ता ने समस्या के बारे में ईमेल भेजा और कार को फिर से मरम्मत के लिए वर्कशॉप में रखा गया। बाद में बताया गया कि कार के आगे के पहिए पूरी तरह से जाम हो गए हैं लेकिन कार को अभी भी संतोषजनक ढंग से ठीक नहीं किया जा सका। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने इच्छा व्यक्त की कि या तो कार बदल दी जाए या रिफंड प्राप्त कर लिया जाए।
कार की मरम्मत की भागमभाग में शहर में ड्राइव करते समय उसके दो टायर भी फट गए, ब्रेक पैड भी बदलना पड़ा, और संयुक्त परीक्षण अभियान चलाया गया और फिर भी समस्या का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका। आखिरकार, जब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा तो शिकायतकर्ताओं ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।
विरोधी पक्षों ने कहा कि शिकायतकर्ता नंबर 1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं है क्योंकि कार को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाया गया था। विरोधी पक्ष संख्या 1 के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि शिकायत पर विचार करने के लिए आयोग के पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इस मामले में आयोग के सामने निम्नलिखित प्रश्न थे,
-क्या शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदान की गई उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं?
-क्या इस आयोग के पास वर्तमान मामले का न्यायनिर्णयन करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है?
-क्या विरोधी पक्ष शिकायतकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने में कमी कर रहा है?
पहले प्रश्न के लिए पीठ ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और अन्य बनाम डेमलर क्रिसलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में राष्ट्रीय आयोग के फैसले का उल्लेख किया और यह माना कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता हैं क्योंकि कार निदेशकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई थी न कि मुनाफा कमाने या कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए।
दूसरे प्रश्न के संदर्भ में, पीठ ने कहा कि विचाराधीन कार ई-9, कनॉट हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में पंजीकृत कार्यालय वाले अधिकृत डीलर से लाई गई थी और कार्रवाई का कारण भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हुआ था। आयोग के रूप में कार को विपरीत पार्टी नंबर 1 के सेवा केंद्र में मरम्मत के लिए भेजा गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आयोग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, पीठ ने कहा कि शिकायत आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।
तीसरे प्रश्न के संदर्भ में बेंच ने पाया कि विरोधी पक्ष, कई मौकों पर विभिन्न जॉब कार्डों में उल्लिखित कार में गलती के अस्तित्व पर सहमत हुए। पीठ ने विरोधी पक्षों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भी ध्यान दिया कि कार कई बार मरम्मत के लिए गई और एक समय अत्यधिक गर्मी के कारण कार के टायर भी फट गए। पीठ ने कहा कि यह एक विनिर्माण मुद्दा है और उक्त कार को बदलना निर्माता का कर्तव्य था। हालांकि, विरोधी पक्षों ने न तो कार को बदला और न ही खराबियों को दूर किया। इसलिए, पीठ ने शिकायतकर्ताओं के इस तर्क के साथ सामंजस्य दिखाया कि विपरीत पक्षों की ओर से सेवाओं में कमी है।
इसलिए आयोग ने बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रा लिमिटेड (विपक्षी पार्टी नंबर 2) को कार की पूरी खरीद राशि का भुगतान करने के लिए जो रुपये है।
केस टाइटल: प्रीतम पाल व अन्य वी बर्ड ऑटोमोटिव इंडिया व अन्य।
शिकायत मामला संख्याः 812/2017