[दिल्ली दंगे] न्याय क्षेत्र के मामूली तकनीकी मुद्दों पर न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली कोर्ट में इशरत जहां ने कहा

Update: 2021-09-01 10:40 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों में कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत मांगने वाली पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई जारी रखी।

जमानत अर्जी को कायम रखने के संबंध में अभियोजन की आपत्ति का खंडन करते हुए जहां ने तर्क दिया कि न्याय को केवल क्षेत्राधिकार के मामूली तकनीकी मुद्दों के कारण नकारा या बाधित नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को इशरत जहां के वकील अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया द्वारा सूचित किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 437 या 439 के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दे का मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

तेवतिया ने तर्क दिया,

"सिर्फ मामूली तकनीकी मुद्दों के कारण न्याय को नकारा और बाधित नहीं किया जा सकता है, भले ही यह इस मामले में नहीं है।"

वह विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब दे रहे थे कि मुख्य रूप जमानत आवेदन सीआरपीसी की धारा 437 के तहत दायर किया जाना चाहिए था न कि धारा 439 के तहत से, क्योंकि याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत यूएपीए अधिनियम के तहत नामित एक विशेष अदालत है, जो सीआरपीसी की धारा 437 की कठोरता के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष सभी शक्तियां का प्रयोग करती है।

उन्होंने जोड़ा,

"तथ्य कैसे होंगे, जो मैंने पांच से छह महीने तक तर्क दिया है, अगर मैं धारा 439 या 437 के तहत आवेदन का उल्लेख करता हूं तो यह कैसे एक बाधा होगी? यहां तक ​​कि सीआरपीसी की धारा 439 में सत्र अदालत के पास यूएपीए से निपटने की शक्ति है।"

इस विषय पर कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए तेवतिया ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह जहां के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करते हुए क्षेत्राधिकार जैसे छोटे मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करे।

तेवतिया ने कोर्ट से अनुरोध किया,

"मैं अपने अनुरोध को यह कहकर अग्रेषित कर रहा हूं कि इस मुद्दे को आपके सम्मान से हल किया जाए और इसके साथ आगे बढ़ें। यह एक तरह से समय बर्बाद करना है। माननीय अदालत को इसे तय करने दें। मेरी तरफ से यह शायद ही इस मामले के फैसले को प्रभावित करेगा।

उन्होंने कहा,

"हर बार एक मुवक्किल को समझाते हुए कि कल हमारी बात सुनी जाएगी और हम अदालत से बाहर आएंगे, हमें विजयी होने का यकीन है।"

तदनुसार, अदालत ने मामले को नौ सितंबर को स्थगन के लिए सूचीबद्ध किया।

जहां के खिलाफ दर्ज एफआईआर 59/2020 में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अन्य अपराधों सहित कड़े आरोप हैं।

यह तर्क देते हुए कि जहां को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपना आवेदन वापस लेना चाहिए, प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि जमानत आवेदनों की स्थिरता कानून के मूल में है।

इससे पहले, जहां ने कहा था कि दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए सबूतों का कोई जरिया नहीं है और अभियोजन पक्ष ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।

यह भी कहा गया कि जहां का मामला अन्य सह-आरोपियों की तुलना में बेहतर है, जिन्हें मामले में जमानत दी गई है।

एफआईआर 59/2020 में चार्जशीट किए गए अन्य लोगों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, एक्टिविस्ट खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

इसके बाद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।

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