दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाई

Update: 2023-01-05 08:40 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं हंस राज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के दो नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।

सिरसा और हंस दोनों के साथ-साथ चार अन्य नेताओं मनोज कुमार तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 500 और 34 के तहत समन जारी किया गया।

सिसोदिया द्वारा 2019 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया।

दो नेताओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि सम्मनित व्यक्तियों में से एक विजेंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट के सम्मन आदेश को 17 अक्टूबर, 2022 को रद्द कर दिया गया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य समन मनोज तिवारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की, जिसे सीआरपीसी की धारा 199(2) और (6) के परस्पर क्रिया के सीमित बिंदु पर खारिज कर दिया गया।

अदालत को यह भी बताया गया कि हंस और सिरसा द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर डिस्चार्ज अर्जी को 23 दिसंबर, 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विजेंद्र गुप्ता के समन आदेश पर निष्कर्ष वापस कर चुका है, इसलिए हंस और सिरसा के खिलाफ मामले की भी फिर से जांच की आवश्यकता है।

मुख्य दलीलों पर नोटिस जारी करने के अलावा, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली अंतरिम अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने 10 मार्च को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस बीच निचली अदालत की कार्यवाही दोनों याचिकाकर्ताओं पर रोक रहेगी।

केस टाइटल: हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा बनाम मनीष सिसोदिया और अन्य।

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