दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज की

Update: 2023-10-20 12:02 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह के सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू को सुनने के बाद सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती है जो इसे साबित करती है।

जस्टिस शर्मा ने कहा, "अदालतों को ऐसे प्रभावों से अछूता रहना और केवल शपथ से बंधा रहना ही बेहतर है।"

अदालत ने कहा कि हालांकि सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है, तथापि, उस अधिकार को बरकरार रखना किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकता।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस स्तर पर रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में यह अदालत जांच एजेंसी (ईडी) को राजनीतिक मकसद नहीं बताएगी। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि याचिका इस स्तर पर समय से पहले है और जांच अभी भी होनी है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "इस अदालत को रिमांड या गिरफ्तारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता।"

अदालत ने माना कि अनुमोदक दिनेश अरोड़ा का बयान ईडी द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के बाद दर्ज किया गया था और इस सवाल पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या यह दबाव के कारण दर्ज किया गया था।

इसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि ईडी ने अप्रूवर का बयान अराजकता से या अवैध तरीके से निकाला है।

सिंह की ओर से पेश होते हुए चौधरी ने कहा था कि ईडी ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आप नेता को गिरफ्तार किया, जो देश में एक प्रतिष्ठित नेता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सिंह को ईडी ने न तो समन किया और न ही पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें सीधे 05 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरी ओर राजू ने याचिका का विरोध किया और कहा कि सिंह की याचिका, जो रिट याचिका की आड़ में जमानत याचिका थी, सुनवाई योग्य नहीं है।

सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी ली गई।

सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं। उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लिए जाने के बाद ईडी ने सिंह के आवास पर छापेमारी की थी, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गया था।

केस टाइटल : संजय सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य

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