चेक बाउंस मामलों में एक्टर राजपाल यादव को सरेंडर करने की समय-सीमा बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी खारिज की और कहा कि एक्टर को आज शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।
जज ने कहा,
“मैंने उसी दिन इन दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको सरेंडर करने के लिए दो और दिन दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है। आपको एक खास दिन सरेंडर करना था, लेकिन आपको दो दिन दिए गए, क्योंकि आपने कहा था कि आप बॉम्बे में हैं। आज आपको शाम 4 बजे सरेंडर करना है।”
यह तब हुआ जब यादव के वकील ने 50 लाख रुपये का पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक और हफ्ते का समय मांगा।
2 फरवरी को कोर्ट ने यादव को चेक बाउंस मामलों में सेटलमेंट की रकम के पेमेंट के बारे में कोर्ट को दिए गए वादों को बार-बार तोड़ने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए, आज तक सरेंडर करने को कहा था।
जस्टिस शर्मा ने कहा कि एक्टर का बर्ताव "निंदनीय है"। साथ ही कहा कि कोर्ट द्वारा कई मौके और काफी नरमी दिखाने के बावजूद, यादव शिकायतकर्ता कंपनी, M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए पेमेंट के वादों को पूरा करने में नाकाम रहे।
Title: SH. RAJPAL NAURANG YADAV & ANR v. M/S. MURLI PROJECTS PVT. LTD & ANR