वायु प्रदूषण के कारण टीबी मरीज की जेल में बिगड़ी हालत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

Update: 2025-12-01 08:35 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद टीबी से पीड़ित एक हत्या के आरोपी को अंतरिम ज़मानत दी।

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ ​​डॉली को 15 दिन की अंतरिम ज़मानत दी यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया।

अली पर इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज FIR में आरोप हैं।

उसे 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी क्योंकि वह टीबी का मरीज़ है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। उसे 23 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में उसकी अंतरिम ज़मानत 15 अक्टूबर को बढ़ा दी गई थी।

उसका कहना था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण उसे ठीक से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सांस लेने में परेशानी के कारण वह बेहोश भी हो गया था।

दूसरी ओर प्रॉसिक्यूशन ने तर्क दिया कि अली के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हालांकि उसकी मेडिकल स्थिति पर कोई विवाद नहीं था।

अली को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा,

“मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह कोर्ट इस बात पर ध्यान देता है कि आवेदक/आरोपी टीबी से पीड़ित है जिस पर कोई विवाद नहीं है। यह कोर्ट आगे यह भी नोट करता है कि पहले भी आवेदक को अंतरिम ज़मानत दी गई और उसने उसे दी गई आज़ादी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया।”

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