हाईकोर्ट ने Delhi LG से जिला कोर्ट में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा

Update: 2025-11-03 06:42 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना से राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एडवोकेट राजीव खोसला द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया।

हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मामलों में स्थानीय आयुक्त और रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया और 2 सितंबर को अधिसूचित कर दिया गया।

यह भी कहा गया कि जिला कोर्ट से संबंधित नियम उपराज्यपाल के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

खंडपीठ ने निर्देश दिया,

"इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम इस रिट याचिका का निपटारा इस आशा के साथ करते हैं कि जिला कोर्ट के मामलों से संबंधित नियमों के अनुमोदन से संबंधित मुद्दे पर LG ध्यान देंगे और जल्द से जल्द अपेक्षित अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।"

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के संबंध में अधिसूचित नियमों को राष्ट्रीय राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों में प्रसारित किया जाए।

न्यायालय ने मामले को बंद करते हुए निर्देश दिया,

"हम सरकारी वकील समीर वशिष्ठ से अनुरोध करते हैं कि वे इस आदेश से माननीय उपराज्यपाल को अवगत कराएँ।"

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