दिल्ली हाईकोर्ट ने केरल हवाई अड्डे से निर्वासन के खिलाफ ब्रिटेन के मानवविज्ञानी फिलिपो ओसेला की याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मार्च को केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उनके हालिया निर्वासन को चुनौती देने वाली ब्रिटेन के प्रसिद्ध मानवविज्ञानी और सामाजिक वैज्ञानिक फिलिपो ओसेला द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
ओसेला ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में मानव विज्ञान विभाग, स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज में नृविज्ञान और दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर हैं।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र की ओर से पेश वकील को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया। इसके साथ ही मामले को 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
याचिका में प्रतिवादी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो (एमएचए) और एफआरआरओ, त्रिवेंद्रम हैं।
याचिका में ओसेला ने खुद के निर्वासन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए उन्हें निर्वासित करने की अधिकारियों की कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न अभ्यावेदन के बावजूद आज तक उन्हें इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया।
याचिका में कहा गया,
"तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर आप्रवासन अधिकारियों के इस मनमानी और मनमाने आचरण के कारण परेशान करने वाले रूप से अनुपस्थित है। प्रातः 4:30 बजे तक प्रोफेसर को वापस ले जाया गया और उसी विमान में सावर कर दिया गया, जिसमें वह पहुंचे थे। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से निर्वासित किया गया था। यह व्यवहार बहुत कुछ कठोर अपराधी के साथ किए जाने वाले व्यवहार की तरह है।"
याचिका में उन रिकॉर्डों को मंगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई जिनके कारण ओसेला को तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे से निर्वासित किया गया।
इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि अपनी पिछली यात्राओं के दौरान, ओसेला को कभी भी आप्रवासन में किसी भी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ा। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे।
याचिका में कहा गया,
"चूंकि अधिकारियों ने न केवल बिना किसी कारण के प्रवेश से इनकार कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष पेश करने का कोई उचित अवसर भी नहीं दिया। पूरी प्रक्रिया को दबाव से दूषित किया गया और मनमाने ढंग से कार्य किया गया। यह वेडनसबरी के तर्कशीलता के सिद्धांतों और प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता का उल्लंघन है।"
केस टाइटल: फिलिपो ओसेला बनाम भारत संघ और अन्य।