दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के मद्देनजर अपने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

Update: 2020-07-13 07:59 GMT

दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सभी अंतरिम आदेशों की मियाद 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी ऐसे अंतरिम आदेशों की मियाद अगले आदेश तक स्वतः 31 अगस्त 2020 तक बढ़ जाएगी। यह आदेश उन आदेशों पर लागू नहीं होंगे जिनके बारे में कोई अलग आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि के दौरान दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह आदेश पास किया, जो उस पर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर लागू होगा।

पीठ ने कहा, 

'यह स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अंतरिम आदेश की मियाद को बढ़ाने से किसी पक्ष को बहुत ही मुश्किल पेश आती है तो वह इसके ख़िलाफ़ उचित राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

मुख्य न्यायाधीश पटेल ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के 4-5 कर्मचारी COVID-19 पॉज़िटिव पाए गए हैं हालाँकि उनमें इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का रैपिड ऐंटिजेन टेस्टिंग के लिए तीन दिनों का शिविर लागाया है।

अदालत ने आगे कहा कि रिहा किए गए क़ैदियों की जेल में वापसी के कारण वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका को दूर किए जाने की ज़रूरत है।

अदालत ने कहा,

"मुद्दा है कि रिहा किए गए क़ैदी जेल में लक्षणरहित संक्रमण के साथ वापस नहीं आएं विशेषकर उस स्थिति में जब जेल में पहले से ही ज़रूरत से अधिक क़ैदी मौजूद है।"

अदालत ने कहा है कि इस आदेश को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और इसकी जानकारी सभी स्थानीय वकीलों, यूओआई, जीएनसीटीडी, डीडीए, नागरिक प्राधिकरणों दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली के अन्य बार एसोसिएशन्स के साथ साथ सभी ज़िला अदालतों को दी जाए जो इस अदालत के अधीनस्थ हैं।

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