दिल्ली सरकार ने COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की योजना अधिसूचित की

Update: 2021-06-23 10:40 GMT

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया, जिसके तहत COVID-19 के कारण परिवार के सदस्यों को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और अगर मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला था तो 2,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा।

योजना के लाभार्थी दिल्ली के निवासी होने चाहिए। इस योजना के किसी भी घटक के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड भी नहीं है।

अधिसूचना में कहा गया है कि,

"सरकार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।"

वित्तीय सहायता से संबंधित योजना का अवलोकन

पात्रता (Eligibility)

- पति की मृत्यु की स्थिति में, जो परिवार का एक कमाने वाला सदस्य था, उसकी पत्नी जीवन भर के लिए 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के प्राप्त करने की पात्र है। वह अतिरिक्त रूप से विधवा पेंशन के लिए भी पात्र होगी।

- पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, जो परिवार के कमाने वाली सदस्य थी, उसका पति आजीवन 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।

-ऐसा घटना जहां पर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है ( माता-पिता में किसी एक की मृत्यु पहले ही COVID19 के कारण या अन्यथा / तलाक लेकर अलग हो गए हों) जो परिवार के कामकाजी सदस्य थे, 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, जब तक वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।

- पति और पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में (जिसमें उनमें से कम से कम एक की COVID19 के कारण मृत्यु हुई हो), दोनों परिवार के कामकाजी सदस्य होने के कारण 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, जब तक वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/ लेती। ऐसे परिदृश्य में, यदि मृतक व्यक्ति के कोई संतान नहीं है तो जीवित माता-पिता में से कोई भी जीवन भर के लिए 2500 रुपये की मासिक सहायता के लिए पात्र होगा। इसके अलावा जीवित माता-पिता इस योजना के लाभ के साथ-साछ वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं।

-एक कामकाजी बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में जीवित माता-पिता यानी पिता या माता में से कोई भी जीवन भर के लिए 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवित माता-पिता इस योजना के लाभ के साथ-साथ वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं।

-एक कामकाजी भाई या बहन की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित भाई या बहन (यदि वे शारीरिक या बौद्धिक रूप से विकलांग हैं और मृतक के साथ रह रहे हैं) आजीवन 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। हालांकि, यदि मृतक के पति या पत्नी को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो विशेष आवश्यकता वर्ग में भाई पात्र नहीं होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समाज विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाने होंगे;

1. मृतक और आश्रित दोनों का निवास प्रमाणपत्र।

2. मृत्यु प्रमाणपत्र

3. COVID-19 के कारण हुई मौत का सबूत

4. मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज

5. आवेदक के बैंक खाते का डिटेल्स

6. विकलांग आश्रित के मामले में विकलांगता प्रमाणपत्र

7. आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण

8. ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आवश्यकतानुसार अन्य डिटेल्स

अपीलीय तंत्र

आवेदन को खारिज कर दिए जाने की स्थिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अस्वीकृत मामलों को कारण सहित जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और आवेदकों को अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करने का विवरण भी प्रदान करेगा। इसके बाद आवेदक पुनर्विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अपील कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत COVID19 पीड़ितों के परिजानों को एक बार में मिलनी वाली अनुग्रह राशि

पात्रता

किसी भी मरीज की मृत्यु की स्थिति में, जो कोविड-पॉजिटिव था, या तो संस्थागत सेटिंग में या घर पर, मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता इस बात की परवाह किए बिना बढ़ाई जाएगी कि मृतक परिवार का कमाने वाला था या नहीं।

आवेदन की प्रक्रिया

योजना के इस घटक का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लिए अपनाई गई संवितरण प्रक्रिया वही होगी जो कैबिनेट निर्णय संख्या 2810 दिनांक 05.03.2020 द्वारा अनुमोदित पहले से चल रही योजना और आदेश संख्या एफ 1 (87) / राहत / भवन पतन / 2010/2663 दिनांक 05.03.2020 के सर्कुलर द्वारा विभिन्न घटनाओं में अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

अनुग्रह राशि का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं;

1. मृतक और आश्रित दोनों का निवास प्रमाणपत्र।

2. मृत्यु प्रमाणपत्र

3. COVID-19 के कारण हुई मौत का सबूत

4. मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज

5. आवेदक के बैंक खाते का डिटेल्स

अपीलीय प्राधिकरण

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन खारिज होने की स्थिति में आवेदक डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील कर सकता है।

अधिसूचना की कॉपी यहां पढ़ें:



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