दिल्ली कोर्ट ने अनिल अंबानी के मानहानि मामले में कोबरापोस्ट और इकोनॉमिक टाइम्स को समन जारी किया
रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी द्वारा कोबरापोस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स के प्रकाशक बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली कोर्ट ने समन जारी किया। इन रिपोर्टों में उनकी कंपनियों पर 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने इन प्रकाशनों पर कोई अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।
इस मामले की सुनवाई कड़कड़डूमा अदालत में सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल ने की।
अंबानी ने इन प्रकाशनों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अंबानी के पास फिलहाल अंतरिम राहत के लिए कोई ठोस मामला नहीं है, इसलिए उनके वकील ने इस समय अंतरिम राहत के लिए दबाव नहीं डाला। मुख्य याचिका पर सम्मन जारी किया गया और अगली सुनवाई 5 दिसंबर को निर्धारित की गई।
मुकदमे में नामित प्रतिवादियों में कोबरापोस्ट.कॉम, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) शामिल हैं।