दिल्ली कोर्ट ने पुलिस द्वारा पते के सत्यापन के लिए समय मांगने के बाद देवनागना कलिता, नताशा नरवाल की रिहाई पर आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2021-06-16 12:23 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोनों को जमानत दिए जाने के बाद छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल द्वारा तिहाड़ जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

पुलिस ने जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपियों और जमानतदारों के पते की पुष्टि के लिए 3 दिन का समय मांगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आवेदकों और एपीपी अमित प्रसाद की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस पुजारी को विस्तार से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के वकील ने हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद तत्काल रिहाई की मांग करते हुए अदालत का रुख करने के बाद मंगलवार को अदालत ने सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी।

हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को मंगलवार को यह देखते हुए जमानत दे दी थी कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं।

देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की न्यायिक हिरासत से रिहाई मंगलवार को उनके पते और जमानत के सत्यापन के अभाव में प्रभावी नहीं हो सकी। हालांकि, आसिफ इकबाल तन्हा पहले ही अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग लिंक से कार्यवाही में भाग लेने वाले सभी मीडियाकर्मियों को अचानक हटा दिया।

कोर्ट ने कहा,

"क्षमा करें, यह न्यायालय और अभियुक्त के बीच का मामला है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थे।

नताशा नरवाल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट का अवलोकन किया,

"हम यह कहने के लिए विवश हैं। ऐसा लगता है कि राज्य के दिमाग में असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।"

तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले तीन अलग-अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए आरोपों की एक तथ्यात्मक जांच की है कि क्या उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 43 डी (5) के प्रयोजनों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। .

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उपरोक्त जमानत आदेशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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