अर्नब गोस्वामी की ARG Outlier Media के मानहानि मामले में नविका कुमार के खिलाफ जांच के आदेश
दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अर्नब गोस्वामी की ARG Outlier Media Pvt. Ltd द्वारा दायर मानहानि के मामले में टाइम्स नाउ समूह की प्रधान संपादक नविका कुमार के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट के एसीजेएम सिद्धांत सिहाग ने निर्देश दिया कि कुमार के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 225 के तहत जांच की जाए।
प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी करने को स्थगित कर सकता है, खासकर जब वह आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता हो।
जज ने कुमार को समन करने के मुद्दे पर दलीलें सुनीं और कहा कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रही हैं।
अदालत ने मामले की सुनवाई 26 फरवरी, 2026 के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा,
"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह उचित समझता हूं कि इस मामले में CrPC की धारा 202 /BNSS की 225 के तहत जांच की जाए। इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित SHO को भेजी जाए। IO द्वारा NDOH को या उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल की जाए।"
ARG Outlier Media मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि कुमार ने कथित टीआरपी घोटाला मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई मानहानिकारक और निराधार बयान दिए।
ARG Outlier Media की ओर से वकील आयुष जिंदल पेश हुए।
यह मामला टाइम्स नाउ के न्यूज़आवर पर 18 जनवरी, 2020 को रात 9 बजे प्रसारित प्राइम-टाइम प्रसारण से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, कुमार ने कथित तौर पर गोस्वामी के खिलाफ कई मानहानिकारक टिप्पणियां कीं।
शिकायत के अनुसार, कथित टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के आरोपपत्र को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के साथ-साथ यह टिप्पणी गोस्वामी को बदनाम करने के लिए की गई थी।