डिफ़ॉल्ट जमानत का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जो बचाव पक्ष के जीवन और मनमाने ढंग से हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2022-08-10 04:50 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि डिफ़ॉल्ट जमानत का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनमाने ढंग से हिरासत के खिलाफ आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने पर जोर दिया गया है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मामले के संबंध में आरोपी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पुनर्विचार याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और धारा 29 के तहत दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता हिरासत में है। जांच पूरी होने पर बिना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट के 3 मार्च, 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

चार्जशीट में कहा गया कि फॉरेंसिक लैबोरेटरी से रिपोर्ट मिलने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। याचिकाकर्ता को पिछले साल 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन और सह-आरोपी के पास से 06 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी इस कारण खारिज कर दी कि एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता से बरामद की गई मात्रा वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आएगी।

हाईकोर्ट का विचार था कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ केवल आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लिया जा सकता है और यह कि हिरासत के दिनों की संख्या की गणना की अवधि आरोपी की रिमांड की तारीख से शुरू होगी न कि गिरफ्तारी की तारीख से।

अदालत ने कहा,

"विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि डिफ़ॉल्ट जमानत लेने का अधिकार अभियुक्त को प्रदान किया गया अक्षम्य अधिकार है। डिफ़ॉल्ट जमानत का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, जो जीवन की सुरक्षा पर जोर देता है और मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के खिलाफ आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट के साथ एफएसएल रिपोर्ट दाखिल न करना सीआरपीसी की धारा 173(2) के दायरे में नहीं आता है ताकि इसे "अपूर्ण रिपोर्ट" के रूप में माना जा सके।

कोर्ट ने कहा,

"वर्तमान मामले में स्थापित कानून इस विचार में कायम है कि कानून के अनुसार, समय अवधि पर आवेदन दाखिल न करना। इसके अलावा, आरोपी से बरामद की गई राशि वाणिज्यिक प्रकृति की है, जो आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने से रोकती है।"

इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं पाते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

टाइटल: सुलेमान बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

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