मैरिटल रेप का अपराधीकरण- 'रचनात्मक दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है; हितधारकों से सुझाव की उम्मीद': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं में प्रारंभिक हलफनामे में अपनाए गए रुख से बदलाव प्रतीत होता है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस मुद्दे पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर रही है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा कि केंद्र मामले में "रचनात्मक दृष्टिकोण" पर विचार कर रहा है।
सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में संशोधन के संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को खत्म करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग को बलात्कार के अपराध से छूट देता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो।
पीठ ने स्पष्ट किया कि पूरे आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए विधायी परामर्श एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे पूरा होने में वर्षों लग सकते हैं।
पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"अगर आप पूरी संहिता के बारे में बात कर रहे हैं तो आम तौर पर इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। यदि आप विशेष रूप से इस प्रावधान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं।"
इससे पहले, वर्ष 2017 में दायर अपनी लिखित प्रस्तुतियों में केंद्र ने वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण करने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे विवाह पर प्रभाव पड़ेगा।
आगे यह भी आशंका जताई गई कि यह प्रावधान पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन जाएगा।
भारत सरकार ने तर्क दिया था,
"यदि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए सभी यौन कृत्य वैवाहिक बलात्कार के योग्य होंगे, तो यह निर्णय कि यह वैवाहिक बलात्कार है या नहीं, केवल पत्नी के पास रहेगा। प्रश्न यह है कि न्यायालय किन साक्ष्यों पर भरोसा करेंगे। ऐसी परिस्थितियों के रूप में एक आदमी और उसकी अपनी पत्नी के बीच यौन कृत्यों के मामले में कोई स्थायी सबूत नहीं हो सकता है।"
दूसरी ओर, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना एक महिला के सम्मान, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता के अधिकार और भारत के संविधान के तहत निहित आत्म-अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है।
एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने भी अधिनियम के अपराधीकरण का समर्थन किया है।
उन्होंने एक जोड़े के रिश्ते को तीन चरणों में वर्गीकृत किया; कोर्टशिप, सगाई और अलगाव। तर्क दिया कि यह तर्कहीन है कि विवाह से पांच मिनट पहले अधिनियम एक आपराधिक अपराध है, शादी के 5 मिनट बाद यह क्षमा योग्य है।
इस बीच, दिल्ली सरकार और दो हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिकाओं का विरोध किया है।
मामले में मुख्य याचिका आरआईटी फाउंडेशन ने दायर की है।
केस का शीर्षक: आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत संघ