हत्या के दोषी को रमजान के दौरान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने और कुरान को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा जेल प्रमुख को दिया निर्देश

Update: 2025-03-21 04:35 GMT
हत्या के दोषी को रमजान के दौरान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने और कुरान को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा जेल प्रमुख को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इटावा के केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि उच्च सुरक्षा वाले कैदी की धार्मिक प्रथाओं, जिसमें रमजान के दौरान दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ना शामिल है, में 'हस्तक्षेप' न हो और उसे कुरान को अपने पास रखने की 'अनुमति' दी जाए।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने हत्या के दोषी की पत्नी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने दावा किया कि उसके पति को जेल के अंदर रमजान के महीने में इस्लामी नियमों के अनुसार नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उससे कुरान भी छीन लिया गया।

खंडपीठ को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता का पति 2005 के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2019 के आपराधिक मामले में उसकी कथित संलिप्तता के कारण उसे उच्च सुरक्षा वाली जेल (इटावा में) में रखा गया है।

खंडपीठ के समक्ष सरकारी वकील ने कहा कि जेल अधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच कानून के अनुसार करेंगे।

मामले के तथ्यों के आधार पर खंडपीठ ने इटावा के केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को निम्नलिखित निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया:

“यह सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता के पति द्वारा रमजान के महीने में पांच बार नमाज अदा करने की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप न किया जाए। उन्हें कुरान को अपने पास रखने की भी अनुमति दी जाए।”

हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे नियमित सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।

केस टाइटल- उज़्मा आबिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य 2025 लाइव लॉ (एबी) 97 [रिट - सी नंबर - 7449/2025]

Tags:    

Similar News