COVID19: वकीलों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए डीएचसीबीए ने शुरू की योजना
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने वकीलों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए एक योजना शुरू की है। इसके माध्यम से ऐसे वकीलों की मदद की जाएगी जिन्हें COVID 19 की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालतों के काम काज ठप हो गए हैं।
वीडियो कॉफ्रेंसिंग के ज़रिए हुई कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को 3 अप्रैल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस योजना अंकों 6 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
इस प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य डीएचसीबीए के ऐसे सदस्यों को तत्काल मदद दी जाएगी जिन्हें COVID-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा वित्तीय मुश्किल पेश आई है।
प्रस्ताव के द्वारा एक फंड का गठन किया गया है और बार के वरिष्ठ सदस्यों से कहा गया है कि वे इसमें उदार होकर योगदान दें। इस फंड में योगदान करने वालों के नाम डीएचसीबीए के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे बशर्ते कि योगदान करने वालों को इस पर कोई आपत्ति न हो।
इसके अलावा डीएचसीबीए ने अपने वर्तमान फंड से भी इस फंड में योगदान किया है।
यह अनुग्रह राशि उन लोगों को दी जाएगी जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं।
जो पिछले 0-7 साल से वक़ील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो 32 साल या इससे कम उम्र के हैं।
ऐसे व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय पिछले 12 महीनों के दौरान 6 लाख रुपए से कम रही है।
ऐसे सदस्य जो जिन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के इलाज कि लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत है।
ऐसे लोग जो बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं।
सदस्य को 10,000 हज़ार रुपए से अधिक की राशि नहीं दी जाएगी।