COVID-19 मामलों में वृद्धि: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 में केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया

Update: 2021-04-19 07:06 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर 8 अप्रैल, 2021 के पहले के आदेश को जारी रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया है कि इस साल 19, अप्रैल 2021 से "बेहद जरूरी मामले" ही सुनवाई के लिए दर्ज किए जाएंगे।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा रविवार को जारी किए गए नोटिस के अनुसार,

"दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अदालत के कार्यालय आदेश संख्या 23/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 8.4.2021 को जारी रखते हुए यह आदेश दिया गया है कि सभी माननीय इस न्यायालय की खंडपीठें 19.04.2021 से इस साल 2021 में दर्ज किए गए अत्यंत आवश्यक मामलों को ही सुनवाई के लिए उठाएंगे।"

इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि 22.3.2020 और 31.12.2020 के बीच किसी अन्य लंबित दिनचर्या/गैर-जरूरी मामले और हाईकोर्ट के समक्ष दायर/सूचीबद्ध मामलों को नहीं लिया जाएगा और ऐसे मामलों को पहले से अधिसूचित तारीखों के अनुसार, "एन ब्लॉक" के रूप में स्थगित किया जाएगा।

नोटिस में कहा गया,

"किसी भी अत्यधिक आवश्यक मामले में लंबित मामलों में अनुरोध पहले से ही अधिसूचित लिंक पर किया जा सकता है।"

हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि हाईकोर्ट और राजधानी की सभी जिला अदालतें 23 अप्रैल तक सुनवाई के वर्चुअल मोड के माध्यम से मामले उठाएंगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश COVID-19 टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए है।

नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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