COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट में लॉ इंटर्न को प्रवेश की अनुमति

Update: 2022-03-16 06:05 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार और हाल के दिशानिर्देशों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर, एसओपी के सख्ती से अनुपालन करने की शर्त के साथ अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति दे दी।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया:

"COVID-19 मामलों से उत्पन्न स्थितियों में सुधार और सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर, पूर्व अधिसूचना नंबर अधिनियमों (स्था.)/एचसी/विविध/कोरोना/2022/372 दिनांक 05.02.2022 के आंशिक संशोधन में राज्य सरकार ने हाल के दिशानिर्देशों में यह अधिसूचित किया कि अब से अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते कि COVID-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो। "

इससे पहले, पांच फरवरी, 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और अधिकरणों की वर्चुअल सुनवाई को आठ फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

रजिस्ट्रार जनरल ने उक्त अदालतों में 09.02.2022 से अगले आदेश तक फिजिकल उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (हाइब्रिड मोड) दोनों के माध्यम से मामलों की नियमित सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए।

अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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