COVID-19: केरल हाईकोर्ट ने आगामी छुट्टियों को देखते हुए अंतरिम आदेशों की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ाई
केरल हाईकोर्ट की एक फुल बेंच ने शुक्रवार को अंतरिम आदेशों की वैधता 27 अगस्त तक बढ़ा दी। बेंच यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि आगामी छुट्टियों से पहले आदेशों पर रोक हटने पर वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली ने स्वत: संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि 24 से 27 अगस्त के बीच की अवधि के दौरान, पक्ष इस आदेश द्वारा दिए गए स्थगन की छुट्टी लेने के हकदार हैं।
महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने चार अगस्त के नवीनतम सरकारी आदेश को पढ़ते हुए कहा कि राज्य द्वारा जारी किए गए सभी पूर्ववर्ती आदेशों को इस हालिया आदेश से हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पिछले कुछ महीनों में समय-समय पर बढ़ाए गए अंतरिम आदेशों को छुट्टी के बाद यानी 24 अगस्त को कोर्ट के फिर से खुलने के दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट थॉमस अब्राहम ने प्रस्तुत किया कि छुट्टी के दौरान, केवल कुछ दिनों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी गई थी और अदालत की छुट्टी के अलावा नियमित मामलों को नहीं लिया जाएगा।
उनके अनुसार, यदि स्टे अब खाली कर दिया जाता है, तो वादियों और उनके वकीलों के लिए कोर्ट के फिर से खुलने वाले दिन तत्काल आवेदन करना मुश्किल होगा। इसलिए, उन्होंने यह भी कहा कि तत्काल स्वत: संज्ञान याचिका में पारित अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाया जाए। उनके मुताबिक इससे रजिस्ट्री पर बोझ भी कम होगा।
सरकार के आदेश के अवलोकन पर फुल बेंच ने कहा कि दुकानों, बाजारों, बैंकों, कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, खुले पर्यटन स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही परिवहन को भी बहाल कर दिया गया। इन छूटों को देखते हुए वादियों या उनके संबंधित वकीलों को अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए अदालतों/अधिकरणों से संपर्क करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
न्यायालय ने घोषणा की कि वादियों और उनके वकीलों की कठिनाई को देखते हुए पहले विभिन्न अवसरों पर अंतरिम आदेश दिए गए थे, लेकिन ये कठिनाइयाँ तब अस्तित्व में नहीं थीं।
कोर्ट ने वकील के साथ सहमति व्यक्त की कि छुट्टी के दौरान, जब तक कि किसी भी जरूरी आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है। अन्य मामलों को सामान्य रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। यदि आज से रोक हटा दी जाती है, तो किसी विशेष मामले में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के विस्तार के लिए वादियों को कोर्ट के फिर से खोलने के दिन आवेदन दाखिल करने पड़ सकते हैं।
उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बेंच ने इस प्रकार कहा:
"व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस स्वत: संज्ञान रिट याचिका में जारी सामान्य आदेशों को 27.8.2021 तक बढ़ाना सही है। 24.8.2021 से 27.8.2021 की बीच की अवधि के दौरान, पक्षकारों को मांग करने की स्वतंत्रता है। पहले से दिए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने की बात दोहराई जाती है। किसी विशेष मामले में किसी भी अंतरिम आदेश के विस्तार के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता 31.8.2021 से दी गई है।"
तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।
कोर्ट ओणम 14 अगस्त से 23 अगस्त तक छुट्टी के चलते बंद रहेगा।
केस शीर्षक: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें