COVID 19 : दिल्ली में 23 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी

Update: 2020-03-22 14:40 GMT

COVID019 के प्रकोप के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 23 मार्च, सुबह 6 बजे से 31 मार्च की मध्यरात्रि तक अपने अधिकार क्षेत्र में लॉकडाउन का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में यह आदेश रविवार शाम को दिल्ली महामारी रोग COVID 19 विनियम 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए जारी किया है।

आदेश के अनुसार, निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:

निजी बस, टेक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई-रिक्शा के संचालन सहित किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल डीटीसी बसें आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों के लिए 25% से अधिक क्षमता पर काम नहीं करेंगी।

सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएँ, कार्यालय, गोदाम, साप्ताहिक बाज़ारों आदि का संचालन बंद हो रहेगा।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। अंतरराज्यीय बसों / ट्रेनों / मेट्रो (DMRC) के संचालन को निलंबित कर दिया जाएगा।

इस अवधि के दौरान दिल्ली आने वाली सभी घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि को निलंबित कर दिया जाएगा।

किसी भी संप्रदाय के सभी धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा। लोगों को घर पर रहने  की सलाह दी जाती है और केवल बुनियादी सेवाओं के लिए यदि बहुत आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें।

निम्नलिखित सेवा / गतिविधियों को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है:

कानून और व्यवस्था और मजिस्ट्रियल कार्यालय।

पुलिस

अस्पताल/स्वास्थ्य सेवाएं

फायर ब्रिगेड

जेल

उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)।

बिजली

पानी

नगर सेवा

विधान सभा, दिल्ली के कामकाज से संबंधित गतिविधियाँ।

वेतन और लेखा कार्यालय (केवल वेतन / मजदूरी / आकस्मिक / स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए)

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

बैंक के कैशियर / टेलर संचालन (एटीएम सहित)

दूरसंचार, इंटरनेट और डाक सेवाएं

ई-कॉमर्स और खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक सामान खाद्य पदार्थ, किराने का सामान (फल / सब्जियां / दूध / बेकरी आइटम /, मांस, मछली आदि)।

दूध के प्लांट

जनरल स्टोर

रेस्त्रां में होम डिलीवरी

केमिस्ट और फार्मेसी

पेट्रोल पंप, एलपीजी / तेल एजेंसियां ​​(उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियों सहित)

पशु आहार/चारा

विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, भंडारण, व्यापार / वाणिज्य और रसद।

किसी अन्य आवश्यक सेवा / स्थापना को सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है। जो लोग आवश्यक सेवाओं में संलग्न हैं, उन्हें सामाजिक दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने या लाभ उठाने के लिए बाहर आने वाले लोगों को स्व-घोषणा पर अनुमति दी जाएगी।

5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों (अस्थायी / संविदा / आउटसोर्स आदि सहित) घर पर रहें और उन्हें "ड्यूटी पर" माना जाए और उन्हें पूरा भुगतान किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

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