COVID-19 : केंद्र ने ईपीएफ खाताधारकों को वापस करने की शर्त के बिना अग्रिम राशि देने संबंधी अधिसूचना जारी की
केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना, 1952 को संशोधित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, ईपीएफ के सदस्यों को COVID-19 को देखते हुए ऐसी अग्रिम राशि लेने की इजाज़त दी गई है, जिसमें वापस करने की शर्त नहीं होगी।
इस अधिसूचना में तीन महीने तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या उस व्यक्ति के खाते में कुल राशि का 75% हिस्सा, दोनों में से जो भी कम है, उसे अग्रिम राशि के रूप में निकालने की अनुमति दी गई है।
COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसलिए देश भर में फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी जो ईपीएफ योजना के सदस्य हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संशोधन के द्वारा अधिनियम के पैरा 68L में एक उप-पैरा 3 जोड़ दिया गया है। यह संशोधन 28 मार्च 2020 से लागू हो गया है।
इस अधिसूचना के बाद ईपीएफओ ने अपने क्षेत्र अधिकारियों को इस बारे में खाता धारकों के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर तत्काल ग़ौर करने का निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में ईपीएफओ ने कहा है कि क्षेत्राधिकारी और स्टाफ़ खाताधारकों के दावों को तत्काल निपटाएं ताकि ऐसे लोगों और उनके परिवार वालों की COVID-19 से लड़ने में मदद की जा सके।