उदयपुर मर्डर : कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Update: 2022-06-30 15:13 GMT

उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को उदयपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी का सोशल मीडिया में समर्थन करने पर कन्हैया लाल को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। हमलावरों ने नृशंस हमले का वीडियो बना लिया। बाद में पोस्ट किए गए एक वीडियो में हमलावरों ने कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए हत्या को अंजाम दिया।

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया था।

एनआईए ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत फिर से दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,

" एनआईए ने 29/06/2022 को राजस्थान के उदयपुर में 28.06.2022 को श्री कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और धारा 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत एक मामला आरसी -27/2022 / एनआईए / डीएलआई को फिर से दर्ज किया है।"

मामला शुरू में 29.06.2022 को राजस्थान के उदयपुर के धनमंडी पुलिस स्टेशन में मृतक कन्हैया लाल तेली की 28.06.2022 की दो आरोपियों द्वारा हत्या के संबंध में दर्ज किया गया था।

एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया कि आरोपी व्यक्तियों ने देश भर में दहशत फैलाने और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी का दावा करते हुए सोशल मीडिया में आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी प्रसारित किया था।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है कि मामला दर्ज होने के बाद एनआईए की टीमें पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं और मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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