जम्मू-कश्मीर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार (16 फरवरी) को राज्य सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ एक जनहित याचिका से निपट रही थी, जो बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रही थी।
याचिकाकर्ता शिवन महाजन, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे, ने कहा कि हर राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य आयोग का होना आवश्यक है और इसलिए केंद्रशासित प्रदेश में भी इसकी स्थापना के लिए सरकार को निर्देश जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि एक राष्ट्रीय आयोग इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है और जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भी एक राज्य आयोग स्थापित करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।
याचिकाकर्ता द्वारा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा,
"यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी जो चिंता बनी हुई है, वह राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना को लेकर है।"
[नोट: बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग के रूप में जाने जाने वाले निकाय के गठन की परिकल्पना करती है।
अधिनियम की धारा 17 (1) इस प्रकार है: -
"17. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग का गठन - (1) एक राज्य सरकार (राज्य का नाम) बाल संरक्षण के लिए आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक निकाय को स्थापित कर सकती है जिसके पास इस अध्याय के तहत एक राज्य आयोग को सौंपे गए कार्यों को करने का अधिकार होगा ........... "
यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार, इस तरह के एक आयोग का गठन कर सकती है लेकिन ऐसा करना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है।]
अंत में, सरकार को निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया गया कि ,
"अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों और दिशानिर्देशों या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के मद्देनजर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करे।"
पीआईएल को तदनुसार बंद करने और अभिलेखों को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
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