सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

Update: 2025-12-12 12:46 GMT

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।

गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक सावरकर को बदनाम किया था। उन्होंने भाषण वाली एक कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) भी पेश की थी।

पिछली सुनवाई में जब सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त स्पेशल जज अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने कोर्ट के लैपटॉप और कंप्यूटर में CD चलाई तो पाया गया कि वह CD खाली थी और उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं था।

यह CD सत्यकी ने कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराते समय जमा की थी।

जब वह CD खाली निकली, तो सत्यकी ने एक आवेदन दायर कर कोर्ट से गांधी के YouTube चैनल से सीधे भाषण का वीडियो चलाने का आग्रह किया। उन्होंने CD के साथ कोर्ट में उस वीडियो का लिंक भी दिया था। हालांकि, गांधी की ओर से पेश हुए वकील मिलिंद पवार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्यकी उस YouTube चैनल के मालिक नहीं हैं।

स्पेशल जज ने इस बात पर भी विचार किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनिवार्य धारा 65B प्रमाणपत्र यूटयूब चैनल के लिंक के लिए पेश नहीं किया गया था।

गुरुवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सत्यकी ने एक आवेदन दायर कर कोर्ट से कथित मानहानिकारक भाषण वाली दो पेन ड्राइव को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया ताकि कोर्ट उनकी (सत्यकी की) मुख्य जांच के साथ आगे बढ़ सके।

हालांकि, पवार ने इस रिक्वेस्ट पर आपत्ति जताई, मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए कि ऐसा करने की इजाज़त देने का मतलब होगा चल रहे ट्रायल में नए सबूत पेश करने की अनुमति देना जो 2023 में शुरू हुआ था।

जज ने मुख्य आपत्ति पर विचार करते हुए पवार को अगली सुनवाई की तारीख पर इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया।

Tags:    

Similar News