‘महिला को अवांछित गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को राहत दी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को 'अवांछित गर्भधारण' जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
एक कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति देते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
“यह अब तक एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई उच्च न्यायालयों की हालिया प्रवृत्ति भी यही रही है। प्रजनन स्वायत्तता और गोपनीयता का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार माना जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।“
याचिकाकर्ता, एक नाबालिग लड़की, कथित तौर पर बलात्कार का शिकार हुई और गर्भवती हो गई। जब याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक चिकित्सक से संपर्क किया, तो उक्त चिकित्सक ने मौखिक रूप से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें बलात्कार का आपराधिक मामला शामिल था।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत से उसकी गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति का आदेश देने का अनुरोध किया।
राज्य वकील ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसने प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जा सकता है।
कोर्ट की टिप्पणियां
जस्टिस कोशी ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय न्यायालयों ने अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के विकल्प सहित अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता दी है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में पीड़िता को गर्भावस्था की पूरी अवधि बिताने के लिए जबरदस्त शारीरिक और मानसिक आघात से गुजरना होगा।
आगे कहा,
“अगर वह मां बनेगी तो शारीरिक और मानसिक आघात और बढ़ जाएगा। इसका मानसिक आघात होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। कोई भी उस सामाजिक कलंक को नहीं भूल सकता जो पीड़िता के साथ जुड़ा होगा, सबसे पहले गर्भवती होने पर, खासकर तब जब वह अविवाहित हो और दूसरे, बच्चे को जन्म देने के बाद यह सामाजिक कलंक जीवन भर ऐसे कृत्य से पैदा हुए बच्चे पर भी लगा रहेगा। “
इसलिए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक रूप से समग्र भलाई के लिए और गर्भावस्था को जारी रखने की अनुमति देने से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान और संकट को ध्यान में रखते हुए, उसे गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना उचित होगा।
इस तरह, रिट याचिका की अनुमति दी गई।
केस टाइटल: ए बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यूपीसी नंबर 2665 ऑफ 2023
आदेश दिनांक: 19 जून, 2023
याचिकाकर्ता के वकील: रवींद्र कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता और विवेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए वकील: राहुल झा, सरकारी वकील
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