विभिन्न क्षेत्रीय न्यायक्षेत्रों में किए गए मोटर दुर्घटना दावों को ट्रांसफर करने के लिए दावेदारों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं: उड़ीसा एचसी रजिस्ट्री
उड़ीसा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को अधिसूचित किया कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में यदि दावेदारों ने विभिन्न हाईकोर्ट के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर की हैं तो उनके द्वारा दायर की गई पहली दावा याचिका को बनाए रखा जाएगा। उक्त दावा ट्रिब्यूनल और उसके बाद की दावा याचिकाएं उस ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित कर दी जाएंगी जहां पहला दावा याचिका दायर की गई और लंबित है।
यह भी स्पष्ट किया गया कि गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 15.12.2022 के निर्णय के अनुसार विभिन्न हाईकोर्ट के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में दायर अन्य दावा याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए दावेदारों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायक्षेत्रों के कई ट्रिब्यूनल के समक्ष किए गए दावों के मामलों को ट्रांसफर करने के लिए उसके समक्ष ट्रांसफर याचिका दायर करने की प्रचलित प्रथा पर ध्यान दिया था।
इस तरह की प्रथा को हतोत्साहित करते हुए इसने हाईकोर्ट की रजिस्ट्रियों को उचित निर्देश पारित करने के लिए कहा, जिससे सभी दावा मामलों को उस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जा सके जहां पहला दावा मामला दायर किया गया था।
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