"बच्चे का बलात्कार वासना का सबसे बुरा रूप, इससे ज्यादा अश्लील, बर्बर कुछ भी नहीं": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी की अपील खारिज की
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि बच्चों के बलात्कार के मामले वासना के सबसे खराब रूप हैं, जहां लोग यौन सुख की खोज में बच्चों को भी नहीं बख्शते।
इस बात पर जोर देते हुए कि इससे ज्यादा अश्लील, शैतानी और बर्बर कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट ने कहा,
"यह न केवल समाज के खिलाफ बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस तरह के कई मामलों को इस तथ्य के कारण प्रकाश में नहीं लाया जाता कि इसमें सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक, बच्चों के बलात्कार के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। बच्चों को न केवल माता-पिता और अभिभावकों द्वारा बल्कि बड़े पैमाने पर न्यायालयों और समाज द्वारा भी अधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, न्यायालय के कंधों पर समान रूप से जिम्मेदारी होती है ताकि इन नाबालिग पीड़ितों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। बच्चे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं और देश का भविष्य भी हैं। हमारे देश में लड़कियां बहुत कमजोर स्थिति में है और यौन, भावनात्मक और वित्तीय शोषण के अलावा उसके शोषण का एक तरीका बलात्कार भी है।"
इसी के साथ जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की खंडपीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पलवल द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हुए आरोपी को 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराने के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 (2)(f), 302, और 365 के तहत के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा दी।
मामला
9 वर्षीय पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-दोषी 30 अप्रैल, 2009 को उसके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी 'ए' (पीड़ित) का अपहरण कर लिया और उसे अपनी साइकिल पर ले गया। यह घटना उनके बेटे मनीष (पीडब्लू-3/पीड़ित के भाई) ने देखी।
इसके बाद, पीड़िता के पिता और भाई ने उसका पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और अगली सुबह उन्होंने पीड़िता का शव खेतों में नग्न अवस्था में मिला। पिता के बयान के आधार पर, वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 (2) और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया गया।
अपीलकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसने अपना बयान देते हुए खुलासा किया कि उसने मक्का के खेतों के कोने में एक बैग छिपाकर रखा था और अपनी साइकिल रेलवे स्टेशन पलवल पर खड़ी कर दी थी, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।
सबूतों की उचित सराहना के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश और फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि शिकायतकर्ता/पीड़ित के पिता से गहन जिरह की गई थी और उसके पास अपीलकर्ता के खिलाफ झूठा बयान देने या अपराधी के रूप में झूठा नाम देने का उसके पास कोई कारण नहीं था। कोर्ट ने उसकी गवाही को सच पाया।
पीडब्लू-3 मनीष (पीड़ित का 11 वर्षीय भाई) के साक्ष्य के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने शाम को अपनी बहन/पीड़ित 'ए' को अपनी साइकिल पर ले जाते देखा था और वह अपीलकर्ता को जानता था क्योंकि वह अपने काम के सिलसिले में उनके घर आता था। अदालत ने पाया कि उसके द्वारा दिए गए तथ्य सुसंगत थे और उसकी एकमात्र गवाही अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त थी।
इसे देखते हुए, कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया कि चूंकि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 दोनों इच्छुक गवाह थे, इसलिए उनकी गवाही को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस प्रकार देखा क्योंकि यह नोट किया गया था कि निचली अदालत ने उनकी गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया था:
"वास्तव में, पीडब्लू -3 मनीष सबसे स्वाभाविक गवाह था और अपीलकर्ता उसे जानता था। यहां तक कि वह पीड़ित का भाई था और घटना स्थल के पास उसकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। जिरह में भी उसकी गवाही को भरोसा करने के योग्य पाया गया और सुसंगत थी।"
इसके अलावा, अदालत ने बचाव के दावे को भी खारिज कर दिया क्योंकि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वे ऐलिबी की याचिका और दो गवाहों की गवाही को साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। नतीजतन, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।
केस टाइटल- मनोज कुमार बनाम हरियाणा राज्य [CRA-D-825-DB-2012 (O&M)]
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