गुरमीत राम रहीम ने बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ली

Update: 2025-07-23 10:36 GMT

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 2017 के बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की अपनी याचिका वापस ले ली।

स्वयंभू बाबा को 2017 में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 506 के तहत दोषी ठहराया था और दो महिला अनुयायियों के साथ अपराध करने के लिए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा,

"आरंभ में ही आवेदक-अपीलकर्ता के सीनियर एडवोकेट आर. बसंत, निर्देशानुसार, इस आवेदन को वापस लेने की प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायालय में पुनः विचार करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि आवेदन उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने कहा कि सज़ा निलंबन का आवेदन लगभग दो वर्षों से लंबित है। इसलिए मामले के निपटारे के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

राम रहीम की ओर से पेश सीनियर वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था।

अत्यंत अनिच्छा के साथ न्यायालय ने सज़ा निलंबन के आवेदन को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। इस शर्त के साथ कि आवेदन पर बहस हो या न हो उसका निपटारा निर्धारित तिथि पर ही किया जाएगा।

न्यायालय अब दोषसिद्धि के विरुद्ध मुख्य अपील पर सुनवाई कर रहा है।

केस टाइटल: बाबा गुरमीत सिंह @ महाराज गुरमीत सिंह @ गुरमीत राम रहीम सिंह बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो

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