सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करने के लिए केंद्र ने मोटर वाहन नियमों को संशोधित किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100 और 125 को संशोधित किया गया है और इनमें कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है।
ये बदलाव इस तरह से हैं :
सेफ़्टी ग्लास
· अब कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर सहित सभी वाहनों के केबिन के विंडस्क्रीन सेफ़्टी ग्लास या सेफ़्टी ग्लेज़िंग मटीरीयल के बने होंगे। एल-5 श्रेणी के वाहन ( तिपहिया) और हुड और साइड कवर वाले वाहनों में विंडो के ग्लास एक्रिलिक या पारदर्शी प्लास्टिक के बने हो सकते हैं।
· सभी वाहनों में विंडस्क्रीन के सेफ़्टी ग्लास और रीयर विंडो इस तरह बने होंगे कि उससे प्रकाश का कम से कम 70% विज़ूअल ट्रांसमिशन हो और यह इंडियन स्टैंडर्ड्ज़ आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1) : 2019 में हुए समय-समय पर संशोधनों के अनुरूप हो।
· सभी वाहनों में विंडस्क्रीन के सेफ़्टी ग्लास और साइड विंडो इस तरह बने होंगे कि उससे प्रकाश का कम से कम 50% विज़ूअल ट्रांसमिशन हो और यह इंडियन स्टैंडर्ड्ज़ आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1) : 2019 में हुए समय-समय पर संशोधनों के अनुरूप हो।
· हर मोटर वाहन का मालिक सेफ़्टी ग्लास के माध्यम उपनियम-2 और 3 के अनुरूप विज़ूअल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगा।
मोटर साइकल में सुरक्षात्मक उपकरण :
· मोटरसाइकिल के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे ताकि पीछे बैठने वाले उसे पकड़ सकें और समय-समय पर संशोधित होने वाले नियम आईएस 14495-1998 के अनुरूप होंगे।
· मोटरसाइकिल के दोनों ओर पीछे बैठने वाले कि लिए फ़ुटरेस्ट होंगे।
· मोटर साइकिल के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।
· 1 जनवरी 2022 से बनने वाले सभी मोटरसाइकिल के फ़ुटरेस्ट समय समय पर संशोधित होने वाले एआईएस 148:2018 के अनुरूप होंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक की ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्ज़ ऐक्ट 2016 के तहत बीआईएस स्पेसिफ़िकेशन को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।
यह भी कहा गया है कि मोटरसाइकिल में हल्का कंटेनर भी रहेगा।
1 जनवरी 2022 से बनने वाले सभी मोटरसाइकिल स्टैंड को लेकर समय-समय पर संशोधित होनेवाले AIS 146:2018 की ज़रूरतों के अनुरूप होंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक की ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्ज़ ऐक्ट 2016 के तहत बीआईएस स्पेसिफ़िकेशंज़ को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।