होटल ने बिल में जोड़ा 'गैस चार्ज', CCPA ने एडवाइज़री जारी करते हुए कहा - LPG चार्ज लगाना गलत
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एडवाइज़री जारी करके होटलों और रेस्टोरेंट को कस्टमर के बिल में "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट रिकवरी" जैसे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ने से मना किया है। CCPA ने कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत ऐसे तरीके गलत हैं।
यह कदम कई शिकायतों के बाद उठाया गया, जिनमें कहा गया कि खाने-पीने की जगहें मेन्यू की कीमतों और टैक्स के अलावा ये चार्ज अपने-आप जोड़ रही थीं। CCPA ने साफ किया कि LPG, फ्यूल और बिजली जैसे ऑपरेशनल खर्च बिज़नेस चलाने का ही हिस्सा होते हैं और खाने की चीज़ों की कीमत में पहले से ही शामिल होने चाहिए। इन्हें अलग से चार्ज करने में पारदर्शिता की कमी होती है और इससे कस्टमर गुमराह होते हैं।
अथॉरिटी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नियमों से बचने के लिए ऐसे चार्ज का नाम बदलना—जैसा कि पहले सर्विस चार्ज के मामलों में हुआ—तब भी नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा। मेन्यू की कीमतों में आखिरी कीमत (टैक्स को छोड़कर) दिखनी चाहिए और कस्टमर पर कोई भी छिपा हुआ या ज़रूरी चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए।
जिन कस्टमर को ऐसे चार्ज का सामना करना पड़ता है, वे रेस्टोरेंट से उन्हें हटाने के लिए कह सकते हैं। अगर मामला हल नहीं होता है तो वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कंज्यूमर कमीशन से संपर्क कर सकते हैं, या कार्रवाई के लिए ज़िला अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं।