सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में मिली जमानत के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा

Update: 2023-08-18 08:56 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील को 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से मामले को आज शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

पृष्ठभूमि

झारखंड हाईकोर्ट ने 17.04.2021 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित मामले में इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है।

लालू यादव को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से रुपए निकालने से संबंधित चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। 2019 में उन्हें देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई थी। उन्हें चाईबासा कोषागार से फर्जी निकासी के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें चाईबासा कोषागार मामले में भी 09.10.2020 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर जमानत दे दी गई थी कि उन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि काट ली है।

चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद 23.12.2017 से जेल में थे। उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिली।

केस टाइटल : झारखंड राज्य बनाम लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव, एसएलपी (सीआरएल) 1550/2020

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