लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2021-10-15 06:26 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार लोक अदालत में मामला बंद हो जाने के बाद यह एक डिक्री या निर्णय के समान होता है, इसलिए अदालत या मजिस्ट्रेट के पास उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं होती।

न्यायमूर्ति के. नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"एक बार जब मामला बंद हो जाता है, तो यह लोक अदालत में डिक्री या निर्णय के समान होता है। इसलिए, एक बार समझौता के मामले में आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार राशि की वसूली के लिए उसी अदालत से संपर्क कर सकता है। उसे मामले को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही अदालत द्वारा बंद कर दिया गया है। साथ ही अदालत या मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंध के मद्देनजर उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं है।"

याचिकाकर्ता शैली एम. पीटर ने XXXIV अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-2-2020 को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु के समक्ष याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी (मैसर्स बरगद प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायर मामले को फिर से खोलने के लिए ज्ञापन दिया था,जिसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।

केस पृष्ठभूमि:

मामले के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 33.00 लाख रुपये के विवाद को निपटाने के लिए समझौता करने के लिए एक संयुक्त ज्ञापन दायर किया। तदनुसार, प्रतिवादी ने आठ चेक जारी किए। पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने और उक्त राशि की वसूली तक प्रति माह 2.5% की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है। समझौता के लिए संयुक्त ज्ञापन की शर्त नंबर छह में कहा गया कि यदि चेक का सम्मान नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही याचिकाकर्ता के पास राशि की वसूली के मामले को फिर से खोलने के लिए सभी अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित है, जिसके बाद निचली अदालत ने समझौते की शर्तों पर मामले को बंद कर दिया।

हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दिए गए चेक प्रस्तुत किए तो सभी आठ चेक 'अपर्याप्त धन' के कारण बाउंस हो गए। अत: याचिकाकर्ता ने प्रकरण पुनः खोलने के लिए ज्ञापन दाखिल किया। साथ ही गणना का ज्ञापन दाखिल करते हुए 33.00 लाख रुपये की राशि 2.5% की दर से ब्याज सहित वसूल करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादी ने पहले यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि एक बार जब मामला अदालत या लोक अदालत में समझौता के माध्यम से समाप्त हो जाता है तो याचिकाकर्ता के पास वसूली के लिए मामला दर्ज करने का एकमात्र विकल्प उपलब्ध होता है। वह उस आपराधिक मामले को फिर से खोलने की मांग नहीं कर सकता, जो पहले से ही मजिस्ट्रेट द्वारा बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा, याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 397 के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आवश्यकता है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने वाले सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपाय समाप्त किए बिना मामला सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायालय के निष्कर्ष:

कोर्ट ने प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2016) 16 एससीसी 30 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह विचार किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के होते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त फैसले के मद्देनजर, प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत उपाय समाप्त किए बिना सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए, इसे खारिज करना होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"एक बार चेक बाउंस हो जाने के बाद यह स्पष्ट है कि संयुक्त ज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के खिलाफ ब्याज सहित 33.00 लाख रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार 2.5% की दर और उक्त राशि की वसूली के लिए स्वतंत्रता भी आरक्षित है।"

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प चेक में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए समझौते के संदर्भ में आदेश के निष्पादन के लिए उसी न्यायाधीश के समक्ष निष्पादन का मामला दायर करना है लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बिना दिमाग लगाए कहा कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को यह जानकारी दिए बिना भुगतान किया जा चुका है कि वे चेक पहले ही बाउंस हो चुके हैं। इस प्रकार, प्रतिवादी ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया।"

कोर्ट ने आगे यह भी जोड़ा,

"इसलिए अदालत को सीआरपीसी की धारा 431 या 421 के तहत आरोपी से जुर्माना के रूप में राशि की वसूली के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक विविध मामला दर्ज करना चाहिए था लेकिन गलत तरीके से किए गए गणना के ज्ञापन के नाम पर प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिसे अलग रखने की आवश्यकता है।"

अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,

"2018 के सीसी नंबर 57252 में XXXIV अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु द्वारा पारित आदेश 25-2-2020 को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता के आवेदन को विविध मामला माना जाएगा और सीआरपीसी की धारा 421 और 431 के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल करने के लिए वारंट जारी करने के लिए आगे बढ़ना होगा।"

केस शीर्षक: शैली एम. पीटर और मेसर्स बनाम बनियान प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड

केस नंबर: क्रिमिनल पिटीशन नंबर 3157 ऑफ 2020

आदेश की तिथि: 20 सितंबर 2021

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट शाहिदा खानम जे ए / डब्ल्यू एडवोकेट मस्कूर हाशमी एमडी

अधिवक्ता एस.आर. प्रसाद प्रतिवादी के लिए।

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