अगर किसी दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हो तो क्या हाईकोर्ट दिल्ली जेल नियमों के तहत फरलो दे सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट फैसला करेगा

Update: 2022-12-16 08:36 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) इस पर फैसला करेगा कि करने के लिए तैयार है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह दिल्ली जेल नियमों के तहत एक दोषी को फरलो दे सकता है, जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

नियम 1199 और 1200 कैदियों को पैरोल और फरलो देने से संबंधित हैं। नियम 1224 के नोट 2 में कहा गया है कि अगर किसी दोषी की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है या हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दी जाएगी और यह दोषी के लिए कोर्ट से उचित निर्देश के लिए खुला होगा।

जस्टिस अमित महाजन, जो इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली दलीलों के एक समूह से निपट रहे थे, ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सात प्रश्न तैयार किए।

अदालत ने 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

कोर्ट इस सवाल का निर्णय करेगा कि क्या शक्ति के अल्पीकरण का सिद्धांत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य, उन मामलों में लागू होता है जहां एक कैदी दिल्ली जेल नियमों के तहत फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करना चाहता है, जब उसकी सजा के आदेश के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

जस्टिस महाजन यह भी तय करेंगे कि क्या दिल्ली जेल नियम, 2018 में नोट 2 से नियम 1224 की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और इस प्रकार हाईकोर्ट के शब्दों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैधानिक अपील के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सहित नहीं की जा सकती है?

अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है, अगर दिल्ली जेल नियमों के नियम 1224 के नोट 2 की व्याख्या एक कैदी के फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करने के अधिकार को रोकने के रूप में की जाती है, जब सजा के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है?

एक सवाल यह भी है,

"क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है अगर दिल्ली जेल नियमों के नियम 1224 के नोट 2 की व्याख्या एक कैदी के फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करने के अधिकार को रोकने के रूप में की जाती है, जब सजा के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है।"

अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि दोषी के अच्छे आचरण के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के लंबित होने के कारण फरलो से इनकार करना, सुधारवादी दृष्टिकोण के सिद्धांत के विपरीत होगा और इस तरह दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1199 और 1200 का उल्लंघन होगा?

कोर्ट ने कहा,

"क्या पैरोल पर न्यायशास्त्र फरलो पर लागू किया जा सकता है क्योंकि फरलो में सजा का निलंबन शामिल नहीं है?"

केस टाइटल: बुद्धि सिंह बनाम दिल्ली राज्य और अन्य संबंधित मामले

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